एक हजार रु से ज्यादा बिल तो ऑनलाइन होगा भुगतान
हाल ही केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 की अधिसूचना जारी की है।

हाल ही केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 की अधिसूचना जारी की है। नए नियमों के अनुसार, उपभोक्ताओं को नए मीटर के परीक्षण का अधिकार होगा। सेवा प्रदाता कंपनी के सेवा उल्लंघन करने पर मुआवजा देना होगा। नए नियमों में बिलों के भुगतान का तरीका, बिलों का अग्रिम भुगतान आदि के बारे में बताया गया है। अब स्मार्ट प्री-पेमेंट मीटर लगाए जाएंगे। वहीं एक हजार रुपए से अधिक के बिल का भुगतान ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। वहीं, उपभोक्ता को ऑनलाइन या ऑफलाइन भुगतान का विकल्प होगा प्रोज्यूमर, कन्ज्यूमर का दर्जा बनाए रखेंगे और उन्हें सामान्य उपभोक्ता की तरह ही अधिकार होंगे। आयोग सभी वितरण लाइसेंसियों के लिए कार्यप्रदर्शन मानक अधिसूचित करेगा। कार्यप्रदर्शन मानकों के उल्लंघन के लिए वितरण लाइसेंसियो द्वारा उपभोक्ताओं को मुआवजा राशि का भुगतान किया जाएगावितरण लाइसेंसी एक केन्द्रीकृत 24x7 टोल फ्री कॉल सेन्टर स्थापित करेगा।

लाइसेंसी कॉमन कस्टमर रिलेशन मैनेजर (सीआरएम) प्रणाली के माध्यम से सभी सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। उपभोक्ता शिकायत समाधान फोरम (सीजीआरएफ) में कन्ज्यूमर और प्रोज्यूमर के प्रतिनिधि होंगे।
उपभोक्ता शिकायत समाधान व्यवस्था को बहुस्तरीय बनाकर आसान बनाया गया है और उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों की संख्या एक से बढ़ाकर चार कर दी गई है।
लाइसेंसी समय-सीमा निर्दिष्ट करेगा, जिसके अंतर्गत विभिन्न स्तर के फोरमों द्वारा विभिन्न प्रकार की शिकायतों का समाधान किया जाएगा। शिकायत समाधान के लिए अधिकतम समय-सीमा 45 दिन है। अपनी वेबसाइटए वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप तथा अपने क्षेत्रवार कार्यालयों द्वारा आवेदन प्रस्तुति, आवेदन की स्थिति की निगरानीए बिलों का भुगतानए शिकायतों की स्थिति आदि के लिए उपभोक्ताओं को ऑनलाइन एक्सेस देना होगा।
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