चुनाव आयोग के जवाब पर हाईकोर्ट का निर्देश
जबलपुर•Sep 23, 2021 / 08:12 pm•
prashant gadgil
Jabalpur High Court
जबलपुर. हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश के एक लोकसभा व तीन विधानसभा के उप चुनाव कोरोना की तीसरी लहर की समाप्ति के बाद कराए जाने के आग्रह पर कहा कि चुनाव आयोग ने अभी उपचुनाव की अधिसूचना जारी नहीं की है। याचिका प्री मेच्योर होने के कारण खारिज करने योग्य है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपांडे व नयागांव के रजत भार्गव की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया कि खंडवा लोकसभा और रैगांव, पृथ्वीपुर और जोबट विधानसभा के उपचुनाव जल्द होने वाले हैं। अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने तर्क दिया कि विशेषज्ञों की चेतावनी के अनुसार कोरोना की तीसरी लहर जल्द आ सकती है। इसको देखते हुए कोरोना की तीसरी लहर समाप्त होने के बाद प्रदेश में उपचुनाव कराए जाएं। चुनाव आयोग की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग ने कोरोना की गाइड लाइन जारी कर दी है। जब भी चुनाव कराए जाएंगे, कोरोना गाइड लाइन के अनुसार कराए जाएंगे। फिलहाल प्रदेश में अभी उपचुनाव की अधिसूचना जारी नहीं की गई है। चुनाव कराना चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व है। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका निरस्त कर दी।