रिफंड मांग सकते हैं
अगर आप एसी कोच में यात्रा कर रहे हैं और एसी खराब है या शिकायत के बाद भी उसे ठीक नहीं किया गया तो आप टिकट की राशि पर रिफंड क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए आप रेलवे स्टेशन प्रमुख से शिकायत कर सकते हैं। मामले का निपटारा नहीं होने पर जोनल अधिकारी या रेलवे मंत्रालय से शिकायत की जा सकती है।
रेलयात्री के तौर पर जानें अपने अधिकार
हर स्टेशन और ट्रेन में प्राथमिक उपचार की व्यवस्था होती है। किसी भी तरह की स्वास्थ्य परेशानी होने पर आप टीटीई या किसी रेलवे स्टाफ़ की मदद ले सकते हैं। अगर यात्रा के दौरान आपकी तबियत ज़्यादा बिगड़ी हो, तो अगले स्टेशन पर डॉक्टर और एम्बुलेंस की व्यवस्था रेलवे को करवानी होगी। इतना ही नहीं आपके कन्फ़र्म टिकट पर आपके परिवार के सदस्य (ब्लड रिलेटिव) भी सफ़र कर सकते हैं, बशर्ते 24 घंटे पहले आपने मुख्य आरक्षित अधिकारी से टिकट ट्रांसफ़र का रिक्वेस्ट किया हो।
ऑनलाइन रेल टिकट पर 10 लाख तक का बीमा
60 साल से अधिक उम्र के पुरुषों को टिकट बुक कराने पर 40% और 58 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को 50% की छूट दी जाती है। इसके लिए यात्री को ट्रेन में वैध प्रमाण पत्र दिखाना होता है। आप ऑनलाइन टिकट बुक करने पर मात्र 92 पैसे ख़र्च कर 10 लाख रुपये तक की यात्रा बीमा सुनिश्चित कर सकते हैं। हर पैसेंजर ट्रेन में महिलाओं के लिए एक बोगी आरक्षित होती है, जिसमें पुरुषों का यात्रा करना दंडनीय है। सिर्फ़ 12 साल से कम उम्र के बच्चे अपने रिश्तेदारों के साथ यात्रा कर सकते हैं।