जयपुर

RU: कोरोना संक्रमित छात्रों को मिलेगी चिकित्सा सहायता

राजस्थान विश्वविद्यालय प्रदान करेगा मददविवि के 38 विभागों के विद्यार्थी होंगे लाभान्वितविवि अपनी छात्र बीमा योजना के तहत चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाएगाइसी सत्र से मिल सकता है लाभ

जयपुरJul 31, 2020 / 07:22 pm

Rakhi Hajela

RU: कोरोना संक्रमित छात्रों को मिलेगी चिकित्सा सहायता

कोविड 19 से पूरा देश प्रभावित हुआ है। इससे विद्यार्थी भी अछूते नहीं रहे। पढ़ाई का नुकसान झेलने के साथ साथ कोरोना की चपेट में आने का खतरा भी बना हुआ है। ऐसे में राजस्थान विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाने की तैयारी कर रहा है। यानी विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों राजस्थान, महाराजा, महारानी, कॉमर्स एव विधि कॉलेजों सहित विश्वविद्यालय के 38 स्नातकोत्तर विभागों में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों में से यदि कोई छात्र कोरोना से संक्रमित होकर अपना उपचार करवाता है तो उसे राजस्थान विश्वविद्यालय अपनी छात्र बीमा योजना के तहत चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाएगा। विश्वविद्यालय के नियमित छात्रों को यह लाभ वर्तमान शैक्षणिक सत्र से मिल सकता है।
2005 में शुरू की गई थी दुर्घटना बीमा योजना
उल्लेखनीय है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के जनसम्पर्क अधिकारी डॉ. भूपेन्द्र सिंह शेखावत जिनकी पहल पर देश में पहली बार राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए सामूहिक छात्र दुर्घटना बीमा योजना वर्ष 2005 में प्रारम्भ की गई थी। इसी योजना के तहत वर्तमान शैक्षणिक सत्र में कोरोना से पीडि़त होने की स्थिति में छात्रों को चिकित्सा सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान विश्वविद्यालय वर्तमान शैक्षणिक सत्र से करने जा रहा है। इस संबंध में कुलपति प्रो. जे.पी. यादव के निर्देशों से गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस उच्च स्तरीय समिति में विश्वविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक प्रो. वी.वी. सिंह, कुलसचिव हरफूल सिंह यादव और जनसंपर्क अधिकारी डॉ. भूपेन्द्र सिंह शेखावत सहित अन्य सदस्य शामिल हैं। इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा बीमा कंपनियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जा चुके हैं, इन प्राप्त प्रस्तावों पर 04 अगस्त को विश्वविद्यालय विचार कर निर्णय लेगा। इसके बाद इस योजना को इसी सत्र से लागू कर दिया जाएगा।
अब तक 98 लाख रुपए की मदद
गौरतलब है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र बीमा योजना के तहत विभिन्न दुर्घटनाओं में मृतक विद्यार्थियों के परिजनों और घायल विद्यार्थियों को अब तक विवि प्रशासन लगभग 98 लाख रुपए की सहायता प्रदान कर चुका है। वर्तमान में इस योजनाके तहत किसी दुर्घटना में घायल होकर कम से कम 24 घंटे तक किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल से चिकित्सा करवाने वाले विद्यार्थी को विवि अधिकतम 45 हजार रुपए और दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में विद्यार्थी की ओर से मनोनीत व्यक्ति को छह लाख रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है।
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