कंटेनमेंट जोन के बाहर केंद्र और राज्य के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से कार्य करने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की ओर से जल्द ही एसओपी जारी की जाएगी। सरकार ने सुझाव दिया है कि 10 वर्ष से कम बच्चे और 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के अलावा गर्भवती महिलाएं घर पर ही रहें।
नई छूट या बढ़ाई गई
वंदे भारत मिशन के तहत सीमित संख्या में घरेलू उड़ानों और सवारी टे्रेनों को अनुमति दी गई है। रात्रि कफ्र्यू का समय अब रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा। औद्योगिक इकाइयां, राष्ट्रीय और प्रादेशिक राजमार्गों पर माल ढुलाई, कारगो के लोडिंग और अनलोडिंग, बस, ट्रेन और प्लेन से उतरे यात्रियों को गंतव्य तक जाने में छूट रहेगी।
वंदे भारत मिशन के तहत सीमित संख्या में घरेलू उड़ानों और सवारी टे्रेनों को अनुमति दी गई है। रात्रि कफ्र्यू का समय अब रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा। औद्योगिक इकाइयां, राष्ट्रीय और प्रादेशिक राजमार्गों पर माल ढुलाई, कारगो के लोडिंग और अनलोडिंग, बस, ट्रेन और प्लेन से उतरे यात्रियों को गंतव्य तक जाने में छूट रहेगी।
स्कूल-कॉलेज अभी नहीं खुलेंगे
दुकान और व्यापारिक प्रतिष्ठनों में पांच से ज्यादा लोग जा सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। 15 जुलाई से केंद्र और राज्य सरकारों की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू हो सकेंगी। इसके लिए सरकार की ओर से एसओपी जारी की जाएगी. अलग-अलग प्रदेश सरकारों के साथ परामर्श के बाद फैसला हुआ कि स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रखे जाएंगे।
दुकान और व्यापारिक प्रतिष्ठनों में पांच से ज्यादा लोग जा सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। 15 जुलाई से केंद्र और राज्य सरकारों की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू हो सकेंगी। इसके लिए सरकार की ओर से एसओपी जारी की जाएगी. अलग-अलग प्रदेश सरकारों के साथ परामर्श के बाद फैसला हुआ कि स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रखे जाएंगे।
इन पर अभी रहेगी पाबंदी -मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल
-सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह, जिनमें ज्यादा भीड़ हो -पब्लिक प्लेस पर मास्क और 2 गज की दूरी जरूरी है।
-शादियों में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।
-सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह, जिनमें ज्यादा भीड़ हो -पब्लिक प्लेस पर मास्क और 2 गज की दूरी जरूरी है।
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