सैलरी नहीं मिली तो 3 साल बाद भी कर सकते शिकायत
यदि आप कही पर नौकरी कर रहे हों और आपका बॉस आपको सैलरी नहीं दे तो आप इसके शिकायत 3 साल के अंदर कभी भी कर सकते है। वहीँ किसी कंपनी से किसी त्यौहार के मौके पर कोई गिफ्ट लेते हैं, तो यह विदेशी अंशदान अधिनियम 2010 के तहत रिश्वत की श्रेणी में आता है। इस जुर्म के लिए आपको हमेशा के लिए सजा हो सकती है।