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325 किलोग्राम गेहूं का गबन उजागर, तेजरावा के डीलर को निलंबित कर मामला दर्ज

Published: Apr 04, 2020 08:40:03 pm

Submitted by:

Deepak Vyas

-राशन सामग्री वितरण में अनियमितता मिली

325 किलोग्राम गेहूं का गबन उजागर, तेजरावा के डीलर को निलंबित कर मामला दर्ज

325 किलोग्राम गेहूं का गबन उजागर, तेजरावा के डीलर को निलंबित कर मामला दर्ज

जैसलमेर. लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार की आरे से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत पात्र परिवारों को खाद्यान्न प्राप्त करने में सुविधा व सोशल डिस्टेसिंग को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं को बिना बायोमेट्रिक सत्यापन के राशन सामग्री उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। आरोप है कि इस प्रावधान का उचित मूल्य विक्रेता ने नाजायज फायदा उठाकर बाड़मेर जिले के सुरा एवं मीठड़ा गांव के 12 उपभोक्ताओं का गेहूं पॉस मशीन के माध्यम से उठा लिया। इस प्रकरण की संबंधित उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा जिला रसद कार्यालय बाड़मेर में शिकायत प्रस्तुत करने पर जिला रसद अधिकारी बाड़मेर ने प्रकरण से जिला कलक्टर को कार्यवाही करने को लेकर अवगत कराया। जिला रसद अधिकारी भागुराम महला ने बताया कि जिले की फतेहगढ़ तहसील के ग्राम तेजरावा के उचित मूल्य विक्रेता भगवानसिंह ने फर्जी तरीके से ट्रांजेक्शन करने की सूचना जिला रसद अधिकारी बाड़मेर एवं प्रवर्तन निरीक्षक सवाईराम को वाट्सएप पर मिलने पर इसकी तुरंत जांच करवाई गई। प्रकरण की जांच प्रवर्तन निरीक्षक सवाईराम ने गत 31 मार्च को मौके जाकर की। जांच में पाया कि उचित मूल्य विक्रेता ने उक्त गेहूं का ट्रांजेक्शन कर दिया गया लेकिन संबंधित को उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार 325 किलोग्राम गेहूं का गबन किया गया।
कम मिली सामग्री, स्टॉक रजिस्टरों का संधारण भी नहीं
उनके अनुसार इस संबंध में जांच के दौरान भगवानसिंह ने अवत कराया कि उक्त ट्रांजक्शन उनके पुत्र की ओर से किए गए, जो खुद की जानकारी में नहीं है, जो कि संदेहास्पद प्रतीत होता है। साथ ही मौके पर उचित मूल्य विक्रेता के पास 13231 किलोग्राम गेहूं, 848 किलोग्राम चीनी तथा 211.90 लीटर केरोसिन भी कम पाया गया। इसके साथ ही प्राधिकार पत्र की शर्तो अनुसार उचित मूल्य दुकान पर मूल्य एवं स्टॉक का प्रदर्शन किया हुआ नहीं पाया गया। न ही स्टॉक रजिस्टरों का संधारण किया पाया।
लाइसेंस की शर्तों का खुला उल्लंघन
प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट अनुसार डीलर की ओर से उक्त सामग्री उपभोक्ताओं को वितरण नहीं किया जाकर खुद ही खुर्द-बुर्द कर दिया गया, जो कि स्पष्टतया गबन की श्रेणी में आता है। जिला रसद अधिकारी ने भगवानसिंह को जारी प्राधिकार पत्र निलंबित कर दिया तथा प्रवर्तन निरीक्षक को इनके खिलाफ मामला दर्ज कराने को कहा। प्रवर्तन निरीक्षक ने डीलर के खिलाफ झिनझिनयाली थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। अब इस प्रकरण की विस्तृत जांच पुलिस की ओर से भी की जाएगी।

दिए हैं निर्देश
सभी उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देशित किया गया है कि कोई उचित मूल्य विक्रेता पात्र उपभोक्ताओं को राशन सामग्री से वंचित करने अथवा राशन सामग्री गबन करने का प्रयास करेगा तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी।
-भागुराम महला, जिला रसद अधिकारी, जैसलमेर

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