* दो माह से फंसे लोग कहीं भी आ-जा सकेंगे। एक राज्य से दूसरे में जाने की अनुमति होगी। इसके लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं है। हालांकि राज्यों की अनुमति जरूरी है।
* केंद्र ने शर्तों के साथ राज्यों को बॉर्डर खोलने के आदेश दिए हैं, लेकिन अंतिम निर्णय का अधिकार राज्यों को होगा।
* पहले चरण में 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल खुल जाएंगे।
* 30 जून तक शादियों में 50 से अधिक लोगों की अनुमति नहीं होगी।
* अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा, मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल और मनोरंजन पार्क खोलने की घोषणा बाद में की जाएगी।
* रेलवे 500 ट्रेनें चलाएगा, जिसमें करीब डेढ़ लाख यात्री सफर कर सकेंगे।
* रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक घरों से निकलने की इजाजत नहीं होगी।
* 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और दस वर्ष से छोटे बच्चों को घर में रहने के निर्देश।
* सार्वजनिक स्थानों पर थूकने की मनाही, जुर्माना लग सकता है।
* बाहर निकलते वक्त फेस मास्क जरूरी होगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य।
पहला चरण – आठ जून के बाद से धर्मस्थलों, होटलों, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति दे दी जाएगी। इसके लिए सरकार दिशानिर्देश जारी करेगी।
दूसरा चरण – स्कूलों, कॉलेजों, शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थाओं को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से विमर्श के बाद जुलाई महीने में खोलने की अनुमति दी जाएगी। इनके लिए एसओपी जारी किया जाएगा
तीसरा चरण – अंतरराष्ट्रीय विमान यात्रा, मेट्रो सेवाओं, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल और मनोरंजन पार्क आदि को खोलने की की घोषणा की जाएगी।
केंद्र सरकार ने अंतरराज्यीय हवाई यात्रा पर पाबंदी हटा ली है, लेकिन महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों ने चौथे चरण की समाप्ति के बाद अंतरराज्यीय यात्रा पर बैन जारी रखने का फैसला किया है। वहीं महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार और तमिलनाडु ने कई छूटों के साथ लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया है।
राजस्थान में नहीं खुलेंगे होटल और धार्मिक स्थल
राजस्थान सरकार ने एक जून से सरकारी और निजी कार्यालयों में काम की अनुमति दे दी है, जबकि धार्मिक स्थलों और होटल, शॉपिंग मॉल पर प्रतिबंध जारी रखने के निर्देश दिए हैं।