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UNLOCK 1.0 : आज से लॉकडाउन में सिलसिलेवार छूट, जानिए क्या खुलेगा, क्या नहीं ?

-अनलॉक 1.0 से जुड़ी सारी बातें (All things related to Unlock 1.0)-देश में कहीं भी आने-जाने की छूट (Access to and from anywhere in the country)-8 जून के बाद खुलेंगे होटल और धार्मिक स्थल (Hotels and shrines to open after June 8)

अगार मालवाJun 01, 2020 / 02:55 pm

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UNLOCK 1.0 : लॉकडाउन में सिलसिलेवार छूट

नई दिल्ली. कोरोना महामारी में देशव्यापी लॉकडाउन के 68 दिन बाद केंद्र सरकार ने अनलॉक 1.0 में एक जून से कंटेनमेंट जोन को छोडक़ सिलसिलेवार छूट दे दी है। हालांकि लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है और इसका पांचवां चरण भी 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में सडक़ों पर पहले जैसी चहल-पहल नजर आने लगेगी। 8 जून से होटल, रेस्टॉरेंट, मॉल और धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। लॉकडाउन में कई राज्यों ने अपनी सीमाएं सील कर दी थी, अब खोल सकते हैं। लेकिन ये निर्णय राज्यों को ही करना होगा। यदि राज्यों ने सीमाएं खोलने की इजाजत दी तो देश में कहीं भी आने-जाने की छूट होगी। हालांकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि छूट के बावजूद नियमों की पालना जरूरी है। कोरोनावायरस से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों यानी कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करना होगा।
अनलॉक 1.0 में क्या-क्या खुलेगा? (What will open in unlock 1.0)
* दो माह से फंसे लोग कहीं भी आ-जा सकेंगे। एक राज्य से दूसरे में जाने की अनुमति होगी। इसके लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं है। हालांकि राज्यों की अनुमति जरूरी है।
* केंद्र ने शर्तों के साथ राज्यों को बॉर्डर खोलने के आदेश दिए हैं, लेकिन अंतिम निर्णय का अधिकार राज्यों को होगा।
* पहले चरण में 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल खुल जाएंगे।
* 30 जून तक शादियों में 50 से अधिक लोगों की अनुमति नहीं होगी।
* अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा, मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल और मनोरंजन पार्क खोलने की घोषणा बाद में की जाएगी।
* रेलवे 500 ट्रेनें चलाएगा, जिसमें करीब डेढ़ लाख यात्री सफर कर सकेंगे।
और ये रहेंगी पाबंदियां
* रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक घरों से निकलने की इजाजत नहीं होगी।
* 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और दस वर्ष से छोटे बच्चों को घर में रहने के निर्देश।
* सार्वजनिक स्थानों पर थूकने की मनाही, जुर्माना लग सकता है।
* बाहर निकलते वक्त फेस मास्क जरूरी होगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य।
ऐसे समझें अनलॉक के तीन चरण
पहला चरण – आठ जून के बाद से धर्मस्थलों, होटलों, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति दे दी जाएगी। इसके लिए सरकार दिशानिर्देश जारी करेगी।
दूसरा चरण – स्कूलों, कॉलेजों, शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थाओं को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से विमर्श के बाद जुलाई महीने में खोलने की अनुमति दी जाएगी। इनके लिए एसओपी जारी किया जाएगा
तीसरा चरण – अंतरराष्ट्रीय विमान यात्रा, मेट्रो सेवाओं, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल और मनोरंजन पार्क आदि को खोलने की की घोषणा की जाएगी।
कंटेनमेंट जोन : केंद्र के दिशा-निर्देश के मुताबिक जिला प्रशासन कंटेनमेंट जोन निर्धारित करेगा। यहां सिर्फ सेवाओं को ही अनुमति होगी। राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन निर्धारित कर सकते हैं।
राज्यों ने जारी रखा हवाई यात्रा पर प्रतिबंध
केंद्र सरकार ने अंतरराज्यीय हवाई यात्रा पर पाबंदी हटा ली है, लेकिन महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों ने चौथे चरण की समाप्ति के बाद अंतरराज्यीय यात्रा पर बैन जारी रखने का फैसला किया है। वहीं महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार और तमिलनाडु ने कई छूटों के साथ लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया है।
राजस्थान में नहीं खुलेंगे होटल और धार्मिक स्थल
राजस्थान सरकार ने एक जून से सरकारी और निजी कार्यालयों में काम की अनुमति दे दी है, जबकि धार्मिक स्थलों और होटल, शॉपिंग मॉल पर प्रतिबंध जारी रखने के निर्देश दिए हैं।

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