scriptतलाकशुदा पत्नी दहेज पर कभी भी कर सकती दावा | woman can claim her dowry assets even after Divorce, no limitation | Patrika News

तलाकशुदा पत्नी दहेज पर कभी भी कर सकती दावा

locationजयपुरPublished: Dec 07, 2020 06:09:34 pm

Submitted by:

Mohmad Imran

दहेज और संपत्तियों के संबंध में विश्वास में रखने वाला व्यक्ति (होल्ड इन ट्रस्ट) ही समझेंगे, मालिक नहीं माना जाएगा।

केरल हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान माना है कि पत्नी शादी के बाद जो दहेज साथ लाती है उस पर शादी के वैधानिक रूप से समाप्त हो जाने के बाद भी वह दावा कर सकती है। यानी किसी विवाह के कानूनी रूप से समाप्त हो जाने के बाद भी पति को पत्नी के दहेज और संपत्तियों के संबंध में विश्वास में रखने वाला व्यक्ति (होल्ड इन ट्रस्ट) ही समझेंगे, मालिक नहीं माना जाएगा।

दावे की कोई समय सीमा नहीं
मामले में केरल उच्च न्यायालय की पीठ का कहना था कि ऐसे मामलों में जहां पति-पत्नी का तलाक हो चुका हो, लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 10, जो ट्रस्ट और ट्रस्टियों के विरुद्ध समय सीमा अवधि (लिमिटेशन पीरियड) के आवेदन से राहत देती है, विवाह के समाप्त होने के बावजूद तलाकशुदा पत्नी की संपत्ति पर लागू रहेगी। यानी पति या ससुराल वालों को दिए दहेज या अन्य संपत्ति पर दावे के संबंध में तलाक के बाद भी लिमिटेशन पीरियड शुरू नहीं होगा।

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