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तलाकशुदा पत्नी दहेज पर कभी भी कर सकती दावा

दहेज और संपत्तियों के संबंध में विश्वास में रखने वाला व्यक्ति (होल्ड इन ट्रस्ट) ही समझेंगे, मालिक नहीं माना जाएगा।

Dec 07, 2020 / 06:09 pm

Mohmad Imran

केरल हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान माना है कि पत्नी शादी के बाद जो दहेज साथ लाती है उस पर शादी के वैधानिक रूप से समाप्त हो जाने के बाद भी वह दावा कर सकती है। यानी किसी विवाह के कानूनी रूप से समाप्त हो जाने के बाद भी पति को पत्नी के दहेज और संपत्तियों के संबंध में विश्वास में रखने वाला व्यक्ति (होल्ड इन ट्रस्ट) ही समझेंगे, मालिक नहीं माना जाएगा।

दावे की कोई समय सीमा नहीं
मामले में केरल उच्च न्यायालय की पीठ का कहना था कि ऐसे मामलों में जहां पति-पत्नी का तलाक हो चुका हो, लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 10, जो ट्रस्ट और ट्रस्टियों के विरुद्ध समय सीमा अवधि (लिमिटेशन पीरियड) के आवेदन से राहत देती है, विवाह के समाप्त होने के बावजूद तलाकशुदा पत्नी की संपत्ति पर लागू रहेगी। यानी पति या ससुराल वालों को दिए दहेज या अन्य संपत्ति पर दावे के संबंध में तलाक के बाद भी लिमिटेशन पीरियड शुरू नहीं होगा।

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