अपील का खारिज करते हुए न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि आपाराधिक शिकायत में धार्मिक भावना के आहत होने के आरोप को सही नहीं पाया गया। एक अन्य शख्स द्वारा बेंगलुरू की एक अदालत में धोनी के खिलाफ की गई ऐसी ही एक शिकायत को सर्वोच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ ने पिछले साल सितंबर में खारिज कर दिया था।
IPL-10: धोनी ने जड़ा सबसे लंबा छक्का, स्टेडियम की छत पर जाकर गिरी गेंद, देखें वीडियो गौरतलब है कि अप्रेल 2013 में मैगजीन ने अपने कवर पृष्ठ पर महेंद्र सिंह धोनी का भगवान विष्णु के रूप में एक फोटो छापा था। इसके बाद धोनी के खिलाफ लोगों की धार्मिक भावना आहत करने के आरोप में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर कोर्ट ने जनवरी, 2016 में गैरजमानती वारंट जारी किया था।