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फोन पर कहा... बेटा पैदा नहीं किया, बच्ची को गला दबा कर मार दो

locationजोधपुरPublished: Jan 16, 2015 12:09:29 pm

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जोधपुर। अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 3 जोधपुर महानगर ने घरेलू हिंसा के एक मामले म...

जोधपुर। अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 3 जोधपुर महानगर ने घरेलू हिंसा के एक मामले में जोधपुर निवासी एक व्यक्ति को अपनी पत् नी-पुत्री को भरण पोष्ाण के आदेश दिए हैं। यह आदेश पीठासीन अधिकारी विजयप्रकाश सोनी ने बाड़मेर के सिवाना निवासी वन्दना पत्नी अजीश आनंद की ओर से दायर परिवाद की सुनवाई करते हुए दिए।

वन्दना की ओर से अधिवक्ता हेमन्त बावेजा ने न्यायालय को बताया कि 11 नवम्बर 2006 को उसकी शादी बीजेएस कॉलोनी हनुवंत सेक्टर ए निवासी अजीश आनंद के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही उसके साथ दहेज की मांग को लेकर मारपीट की जाती रही। उसके वष्ाü 2008 में बेटी होने पर पति व उसके घरवाले उसे देखने पीहर में भी नहीं आए और फोन पर कहा कि लड़के को जन्म क्यों नहीं दिया, बच्ची को गला दबा कर मार दो।

दिसम्बर 2013 को उसे पुत्री सहित घर से निकाल दिया, तब से वह अपने पीहर में रह रही है। कोर्ट ने आवेदन स्वीकार करते हुए अजीश आनंद को आदेश दिए कि वह अपनी पत्नी व पुत्री को 4 हजार रूपए प्रतिमाह भरण पोष्ाण भत्ता दे।
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