यह है नियम राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 54 व नियम 73 के अनुसार ऑडिटर की नियुक्ति कर 30 सितंबर तक ऑडिट व आमसभा करवानी होगी। आमसभा में ऑडिट आक्षेपों की पूर्ति कर पूर्ति रिपोर्ट रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करनी होगी।इसमें असफल रहने पर सोसायटी के संचालक मंडल के दोषी सदस्यों को अधिनियम की धारा के प्रावधानों के तहत निर्योग्य ठहराया जा सकता है। यह सदस्य आगामी 6 साल तक इस सोसाइटी का चुनाव लडऩे से भी निर्योग्य हो जाएगा।
इन समितियों की की जाएगी ऑडिट बीकानेर खंड के बीकानेर,चूरू,श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ में 2 हजार 296 सहकारी समितियों की ऑडिट इस वर्ष करवाई जानी है। इनमें 54 केन्द्रीय समितियां हैं। ऑडिट से गत वर्ष शेष रही समितियों की ऑडिट भी इसके साथ ही की जानी है।
फैक्ट फाइल -बीकानेर खंड की समितियां- 2296 -बीकानेर खंड में केंद्रीय समितियां-54 -समिति की ऑडिटर का नाम पोर्टल पर अपलोड करनी होगी-31 मई -सहकारी समितियों की ऑडिट करवानी होगी-30 सितंबर 2022
------------ बीकानेर खंड की 2296 समितियों में ऑडिट करवाने के लिए ऑडिटर का पैनल तय कर 31 मई तक पोर्टल पर सूचना अपलोड करनी होगी। 30 सितंबर तक सहकारी समियितों की ऑडिट करवानी होगी।
राजेश टाक,क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी,बीकानेर।