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SriGanganagar मोबाइल लेने जा रही किशोरी से की ज्यादती, अब तीन साल की सजा

locationश्री गंगानगरPublished: Nov 18, 2022 05:43:18 pm

Submitted by:

surender ojha

A teenager who was going to buy a mobile was tortured, now sentenced to three years- छह साल पहले नई मंडी घड़साना में दर्ज हुई थी एफआइआर
 

SriGanganagar मोबाइल लेने जा रही किशोरी से की ज्यादती, अब तीन साल की सजा

SriGanganagar मोबाइल लेने जा रही किशोरी से की ज्यादती, अब तीन साल की सजा

श्रीगंगानगर। करीब छह साल पहले नई मंडी घड़़साना क्षेत्र में एक किशोरी अपने घर से दूर ढाणी में मोबाइल चार्ज करने के लिए जा रही तब उसके साथ ज्यादती करने के जुर्म में अदालत ने एक जने को दोषी मानते हुए तीन साल कारावास व छह हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। यह निर्णय शुक्रवार को पोक्सो प्रकरणों की स्पेशल कोर्ट संख्या एक के विशिष्ट न्यायाधीश सुरेन्द्र खरे ने सुनाया।
विशिष्ट लोक अभियोजक गुरचरण सिंह रुपाणा ने बताया कि 5 अप्रेल 2014 को पीडि़ता की मां की ओर से नई मंडी घड़साना पुलिस थाने में एफआइआर दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि उसकी सौलह साल की छोटी बेटी को पड़ौस की ढाणी में मोबाइल चार्ज करने के लिए 2 अप्रेल 2014 को जा रही थी कि रास्ते में नई मंडी घड़साना क्षेत्र चक 6 एमडी निवासी नायब सिंह उर्फ नब्बी पुत्र प्रेमसिंह ने काबू कर खेत में ले लिया और उसके साथ ज्यादती करने लगा।
शोर मचाने पर वह और उसकी बड़ी बेटी जब पहुंची तो यह आरोपी मौके से भाग गया। इस संबंध में पुलिस ने जातिसूचक गाली गलौज और छेड़छाड़ करने आदि के आरोप में मामला दर्ज कर जांच की। जांच के दौरान पुलिस का कहना था कि जमीनी विवाद को लेकर आरोपी के पिता प्रेम सिंह का पीडि़ता के परिवार के साथ पहले से झगड़ा चल रहा है। पुलिस ने आरोपी नेब्बी के खिलाफ 31 मई 2015 को अदालत में चालान पेश किया गया।
अदालत ने आरोपी नेब्बी को एसएसीएसटी एक्ट के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया लेकिन आईपीसी की धारा 354 और पोक्सो एक्ट की धारा 7 व 8 में दोषी मानते हुए तीन साल कारावास व 55 सौ रुपए जुर्माना, आईपीसी की धारा 341 में एक माह कारावास व पांच सौ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने पीडि़ता को प्रतिकर के रूप में 5500 रुपए देने के निर्देश भी दिए। यह आरोपी जमानत पर था लेकिन निर्णय के उपरांत उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
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