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खुर्द-बुर्द हो चुके वाहनों के मालिकों को राहत देगी ‘एमनेस्टी’ योजना

locationश्री गंगानगरPublished: Mar 10, 2018 09:13:03 pm

Submitted by:

vikas meel

– परिवहन विभाग ने राजस्व वसूली के लिए जारी की योजना
-नष्ट और खुर्द-बुर्द हो चुके वाहनों के टैक्स पर जुर्माने और ब्याज में छूट

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श्रीगंगानगर.

नष्ट और खुर्द-बुर्द हुए वाहन मालिकों के लिए परिवहन विभाग ने दूसरी बार राहत देते हुए एमनेस्टी योजना लागू की है। परिवहन विभाग इसके तहत नष्ट हो चुके वाहनों पर बकाया टैक्स और पैनल्टी में छूट देगा। इसके कराधान अधिकारी यह निर्धारित करेगा कि वाहन जिस तिथि को नष्ट हुआ है, नष्ट होने की तिथि के बाद वाहन पर न तो कोई टैक्स लगेगा और न ही कोई जुर्माना वसूला जाएगा। वाहन के नष्ट होने या खुर्द बुर्द होने का सबूत वाहन मालिक को उपलब्ध करवाना होगा। इसमें कबाड़ी से किया इकरार नामा भी मान्य होगा।


ऐसे वाहन जिन पर 31 मार्च 2016 तक का मोटर वाहन टैक्स, स्पेशल रोड टैक्स, लमसम टैक्स या सरचार्ज बकाया है, को 30 सितंबर 2018 तक जमा करवाने पर 31 मार्च 2016 तक देय टैक्स पर ब्याज और जुर्माना नहीं वसूल किया जाएगा। दूसरे राज्यों में पंजीकृत वाहन जो 30 दिन से ज्यादा समय से प्रदेश में हैं, उन पर 31 जनवरी 2018 तक टैक्स पर जुर्माना और ब्याज नहीं लगेगा।

 

ट्रेलर मालिकों को एकमुश्त कर में मिलेगा आधा लाभ

भारी माल वाहक वाहनों पर एकमुश्त कर में वाहनधारियों को बड़ी राहत दी गई है। 15 वर्ष पुराने सभी प्रकार के वाहनों को एमनेस्टी में पैनल्टी व ब्याज में छूट मिलेगी। 15 वर्ष पुराने सभी प्रकार के वाहनों का नवीनीकरण / पंजीयन नहीं कराने पर सभी वाहनों के पंजीयन निरस्त कर दिए जाएंगें। परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर भार ढोने वाले वाहन ट्रेलर का एकमुश्त कर वाहन के मूल्य का 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है। 31 मार्च से पूर्व ट्रेलर मालिक एकमुश्त कर जमा करवाना चाहे तो वाहन मालिक को राहत दी जाएगी। एमनेस्टी योजना के तहत 1 अप्रेल 2016 से पूर्व किसी भी प्रकार का वाहन खरीदा हो और उसका पंजीयन नहीं कराया गया है तो 31 मार्च से पूर्व पंजीयन कराने पर पैनल्टी व ब्याज में छूट दी जाएगी। पूर्व में पंजीयन नहीं कराने पर पैनल्टी व ब्याज पर डेढ प्रतिशत ब्याज लिया जाता था।


इनका कहना है

वाहन मालिकों को मिलेगी राहत

एमनेस्टी योजना से उन वाहन मालिकों को काफी राहत मिलेगी जो जुर्माने और भारी भरकम ब्याज राशि के कारण परिवहन कार्यालय आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। यह योजना 30 सितंबर तक चलेगी।
– जुगल किशोर माथुर, जिला परिवहन अधिकारी, श्रीगंगानगर

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