डीएलबी की ओर से जारी आदेश के अनुसार प्लास्टिक स्टिक युक्त इयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की इंडिया, प्लास्टिक के झंडे, केंडी स्टिक, आइसक्रीम की इंडिया, थर्मोकॉल की सजावटी सामग्री, प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों के इर्द गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, एक सौ माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्ट्रिर के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर रोक रहेगी।
इस आदेश में साफ साफ स्वीकारा गया है कि प्लास्टिक का कचरा सफाई में बाधक बन गया है। इस संबंध में नगर परिषद और नगर पालिकाओं को निर्देश दिए है कि एक जुलाई से कूड़ा कचरा फैलाने वाले प्लास्टिक की थैली बेचने वाले फुटकर दुकानदारों, पथ विक्रेताओं, स्ट्रीट वेंडर्स को एकल प्रयोग प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करने के संबंध में फिर से लाइसेंस जारी करने, मेले या स्टॉल आदि लगने वाली अनुमति में भी इस प्रतिबंध के संबंध में शर्त लगाने के निर्देश जारी किए हैं।