श्री गंगानगर

SriGanganagar शहर होगा प्लास्टिक कचरे से मुक्त, अगले माह से मुहिम

City will be free from plastic waste, campaign from next month- एसयूपी की बिक्री, भंडारण और उपयोग रोकने के लिए सामूहिक टीम करेगी निगरानी
 

श्री गंगानगरJun 26, 2022 / 11:42 am

surender ojha

SriGanganagar शहर होगा प्लास्टिक कचरे से मुक्त, अगले माह से मुहिम

श्रीगंगानगर. राज्य सरकार स्वायत् शासन विभाग जयपुर ने प्लास्टिक की बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल रोकने के आदेश जारी किए हैं। प्लास्टिक की बिक्री रोकने के लिए सामूहिक टीमें बनेगी। निदेशक की ओर से जारी आदेश के अनुसार केन्द्र सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय के राष्ट्रीय स्तर पर शासन सचिव की अध्यक्षता में गठित नेशनल टास्क फोर्स की बैठक में भी अधिसूचना जारी कर एकल प्रयोग प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध के लिए नगरीय निकायों द्वारा सक्रिय रूप से कार्रवाई किए जाने के लिए निर्देशित किया था। एक जुलाई से नगरीय निकायों की ओर से जारी होने वाले जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, भवन निर्माण स्वीकृति पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, लाइसेंस आदि के पत्रों पर सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को रोके जाने के संबंधित प्रचार प्रसार के लिए स्लोगन लिखे जाएंगे। अलग अलग वर्कशॉप और कार्यशाला के माध्यम से जागरूकता की जाएगी।
प्रदेश भर में एक जुलाई से एकल प्रयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध से श्रीगंगानगर शहर को काफी हद तक प्लास्टिक कचरे से मुक्ति मिल सकेगी। शहर के 65 वार्डों के अलावा आसपास की कॉलोनियों से करीब 56 से 60 टन कचरा रोजाना जिला मुख्यालय से सटे चक 6 जैड के डंपिंग प्वांइट पर डाला जा रहा है। इस कारण वहां कचरे के ढेर लगे गए है। प्लास्टिक का कचरा निस्तारण नहीं होने के कारण वहां ऐसे ढेर लगातार लग रहे है। हालांकि कचरा प्लांट लगाने की कवायद भी शुरू हुई लेकिन प्लांट स्थापित करने की मुहिम सिरे नहीं चढ़ पाई। राजस्थान पत्रिका ने स्वच्छ हो अपना श्रीगंगानगर मुहिम के माध्यम से शहर के स्वच्छता के संबंध में मुहिम शुरू कर रखी है।
डीएलबी की ओर से जारी आदेश के अनुसार प्लास्टिक स्टिक युक्त इयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की इंडिया, प्लास्टिक के झंडे, केंडी स्टिक, आइसक्रीम की इंडिया, थर्मोकॉल की सजावटी सामग्री, प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों के इर्द गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, एक सौ माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्ट्रिर के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर रोक रहेगी।
इस आदेश में साफ साफ स्वीकारा गया है कि प्लास्टिक का कचरा सफाई में बाधक बन गया है। इस संबंध में नगर परिषद और नगर पालिकाओं को निर्देश दिए है कि एक जुलाई से कूड़ा कचरा फैलाने वाले प्लास्टिक की थैली बेचने वाले फुटकर दुकानदारों, पथ विक्रेताओं, स्ट्रीट वेंडर्स को एकल प्रयोग प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करने के संबंध में फिर से लाइसेंस जारी करने, मेले या स्टॉल आदि लगने वाली अनुमति में भी इस प्रतिबंध के संबंध में शर्त लगाने के निर्देश जारी किए हैं।
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