इधर, राज्य सरकार ने नई गाइड लाइन के अनुसार 16 अप्रेल से 30अप्रेल तक शहरी क्षेत्र में कफर्यू शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक रहेगा। वहीं सरकारी ऑफिस शाम चार बजे तक ही खुलेंगे।
शिक्षण संस्थाओं में पहले ही बंद करने के आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने जारी कर दिए है। राज्य सरकार की नई गाइड लाइन के अनुसार अब कोचिंग सैंटर, लाइब्रेरी आदि बंद रहेगी। लेकिन दसवीं और बारहवीं की परीक्षा या प्रायोगिक परीक्षाओं के आयोजन के लिए शैक्षणिक संस्थाओं को खोलने की अनुमति होगी।
वहीं शादी समारेाह में पचास से अधिक मेहमान नहीं होंगे। शिक्षण संस्थाओं में स्टाफ आएगा या नहीं, इस पर जिला कलक्टर का कहना है कि इस संबंध में शिक्षा विभाग के निदेशक ही तय करेंगे। वे भी निदेशक से चर्चा करेंगे कि स्टाफ पूरा आएगा या कम। कलक्टर ने बताया कि शुक्रवार से सख्त पाबंदियां लागू हो जाएगी।
जिला कलक्टर की अध्यक्षता में सरकार की ओर से जारी की गई गाइड लाइन की पालना कराने के लिए बैठक रखी गई है। इसमें शहरी क्षेत्र में शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक कफर्यू की पालना कराने के संबंध में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की डयूटियां, शादी समारोह में अधिकतम मेहमानों की संख्या जांचने के लिए टीमों का गठन, कोरोना जांच और वैक्सीनेशन संबंधित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से फीडबैक आदि पर चर्चा की गई।
कोरोना की जांच सरकारी अस्पताल या जांच केन्द्रों पर धीमी गति से हो रही है। जांच रिपोर्ट तीन से चार दिन बाद आती है जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल में यह जांच महज दस घंटे में मिल रही है।
इस संबंध में कलक्टर हुसैन का कहना था कि पिछले दिनों टैक्नीशियन स्टाफ को लेकर समस्या थी लेकिन अब हल कराया जा चुका है। इस कामकाज में आ रही देरी की वजह के बारे में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से फीडबैक मांगा जा रहा है। कलक्टर का दावा है कि कोरोना की जांच की रिपोर्ट जल्द मिलेगी, यह प्रावधान जल्द किया जाएगा। पहले की तरह लेनी होगी अनुमति
इधर, उपखंड अधिकारी उम्मेद सिंह रतनू ने बताया कि सरकार की ओर से जारी हुई गाइड लाइन के अनुरुप पालना कराई जाएगी। शादी समारोह से पहले आयोजकों को बकायदा जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
अधिकतम पचास मेहमानों की सीमा तय की है। इससे अधिक मेहमान पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई के साथ साथ विवाह स्थल को सील किया जा सकता है। एसडीएम ने बताया कि सरकार ने आवाजाही पर कोई रोक नहीं लगाई है लेकिन राज्य से बाहर से आने वालों को कोरोना जांच रिपोर्ट दिखानी होगी।