यह हैं मामले…
धरनार्थियों ने बताया कि गांव 48 जीजी के प्रकरण में परिवादी रामूराम मेघवाल पुत्र सिमरथा राम को 15-20 दिन बंधक बनाकर मारपीट की गई। मामले में 25 मार्च को उसने गांव के सुखमंदर ङ्क्षसह के खिलाफ केसरीङ्क्षसहपुर थाना में मुकदमा दर्ज कराया। इसमें परिवादी की पत्नी इंद्रा देवी भी आरोपी है। वहीं, दूसरे प्रकरण में सुखदेव मेघवाल (26) पुत्र मोहन लाल निवासी गांव जलौकी 19 मार्च की शाम मजदूरी कर मोटरसाइकिल पर अपने गांव लौट रहा था। इस दौरान गांव 42 आरबी के निकट एक वाहन से टक्कर होने पर उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। गौरतलब है कि दोनों प्रकरणों में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नागरिकों ने 13 अप्रेल से डीएसपी कार्यालय के समक्ष धरना लगा रखा है। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से रोषित धरनार्थियों ने शुक्रवार को क्रमिक अनशन शुरू किया।