श्री गंगानगर

परिवहन के साधनों में बिना मास्क के पाए जाने पर लगेगा पांच सौ रुपए जुर्माना

– थूकने पर दो सौ रुपए का कटेगा चालान, गुटखा खाने पर 500 रुपए

श्री गंगानगरDec 02, 2020 / 12:13 am

Raj Singh

परिवहन के साधनों में बिना मास्क के पाए जाने पर लगेगा पांच सौ रुपए जुर्माना

श्रीगंगानगर. कोविड-19 संक्रमण एवं बचाव के दौरान राजस्थान महामारी अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत घोषित अपराध एवं धारा 11 के अंतर्गत शास्ति एवं समन की शक्तियां विभाजित की गई है।

जिला कलक्टर ने बताया कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर मास्क नहीं लगाता है, तो उसे 500 रुपए का जुर्माना, कोई दुकानदार बिना मास्क वाले ग्राहक को सामान देने पर 500 रुपए, कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर 6 फीट से कम की दूरी रखने पर 100 रुपए जुर्माना, इसके लिए समस्त मजिस्ट्रेट, सहायक उप निरीक्षक एवं उससे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारी, राजस्व निरीक्षक अधिकृत है।

किसी व्यक्ति की ओर से सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर 200 रुपए, सार्वजनिक स्थान पर शराब, पान, गुटखा, तम्बाकू का उपयोग करने पर 500 रुपए जुर्माना, इसके लिए समस्त मजिस्ट्रेट, सहायक उप निरीक्षक एवं उससे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारी, सीईओ जिला परिषद व विकास अधिकारी अधिकृत है।
एसडीएम को बिना सूचना के विवाह समारोह करने पर 5000 रुपए जुर्माना व समारोह में 100 से अधिक नागरिक मिलने पर 25 हजार जुर्माना, इसके लिए समस्त एसडीएम, सीईओ जिला परिषद व बीडीओ अधिकृत है।
कोई व्यक्ति लोक परिवहन सेवा ऑटो, कैब, रिक्शा, बस, ट्रेन में फेस मास्क के बिना पाए जाने पर 500 रुपए जुर्माना, इसके लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और जिला परिवहन अधिकारी अधिकृत है। सभी कार्यस्थल पर नियमित रूप से सेनेटाईजेशन नहीं करने व सामाजिक दूरी की पालना नही करने पर 10 हजार रुपए जुर्माना, इसके लिए महाप्रबंधक उद्योग केन्द्र व रीको के अधिकारी अधिकृत होंगे।

जिला कलक्टर की पूर्व अनुमति के विवाह अथवा अंतेष्टि, अंतिम संस्कार के अलावा सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं अन्य किसी प्रकार का सार्वजनिक कार्यक्रम इत्यादि आयोजित करने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना, इसके लिए समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सीईओ जिला परिषद व विकास अधिकारी अधिकृत होंगे।
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