थानाधिकारी विक्रम चौहान ने बताया कि नई मंडी के वार्ड चार स्थित ज्वाला कॉलोनी के पप्पूसिंह पुत्र चरण सिंह जटसिख ने आरोप लगाया है कि करीब डेढ माह पूर्व वार्ड 22 निवासी परिचित महिला शारदा देवी नायक ने एक गरीब घर की युवती से शादी कराने का प्रस्ताव उसके माता-पिता को दिया। शारदा देवी ने चक आठ केएनडी निवासी कालूसिंह मजहबी, अनूपगढ निवासी राजू मेघवाल, राजेश कुमार, मंजूदेवी मेघवाल तथा सुमन देवी मेघवाल उसके घर आए।
आरोपी राजूराम मेघवाल ने सुमन को अपनी बहन बताया तथा गरीब परिवार तथा बिना मां-बाप के होने की बात कह कर शादी के लिए खर्चे बतौर रुपए देने का आग्रह किया। इस पर विश्वास करते हुए आरोपितों को बीस हजार रुपए दे दिए। आरोपितों ने शादी के दौरान और राशि देने की बात भी कही। आरोपितों ने एक अप्रेल को नई मंडी स्थित गुरुद्वारे में शादी करा दी। शादी के अगले दिन उसकी पत्नी बनी सुमन ने उसके माता-पिता व उसे यह बताया कि पप्पूसिंह के खिलाफ किसी ने शिकायत दी है। उसे पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती है।
गिरफ्तारी से बचने के लिए तहसील में बयान दर्ज कराने के लिए उसके भाई ने बुलाया है। कथित दुल्हन सुमन व पप्पूसिंह तहसील कार्यालय के लिए रवाना हुए। बस स्टैण्ड के पास पहुंचने पर पत्नी बनी सुमन बस में सवार हो गई। एतराज करने पर सुमन ने उसे धमकाते हुए कहा कि वह पीछा छोड़ दे, वरना दुराचार के मामले में फंसा देगी। इसके बाद सुमन को फोन किया तो माता-पिता को भी फर्जी केस में फंसा देने की धमकी दी। आरोप है कि उक्त जनों ने बीस हजार रुपए तथा 13 तौला चांदी पाजेब देने से मना करते हुए धोखाधड़ी कर ली।