विवादित प्रश्नों का निस्तारण किए बिना परिणाम जारी करने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
High court seeks answers on release of results without disposing of controversial questions- पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड तृतीय भर्ती 2018 मामला, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा विभाग को नोटिस जारी

श्रीगंगानगर. पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड तृतीय भर्ती 2018 में लिखित परीक्षा के विवादित प्रश्नों को निस्तारित किए बिना परिणाम जारी जारी करने पर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने अभ्यार्थियों की ओर से दायर याचिकाओं में राज्य के शिक्षा विभाग के शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के अध्यक्ष और सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
यह जवाब सात जनवरी तक हाईकोर्ट में पेश करना होगा। अधिवक्ता इन्द्रजीत यादव ने बताया कि सूरतगढ़ के भगवानसर गांव 1 केएसआर निवासी दलीप कुमार, गांव नेतेवाला निवासी विनोद कुमार, रावतसर क्षेत्र गांव खोड़ा निवासी अमित कुमार और हनुमानगढ़ क्षेत्र गांव रोड़ावाली निवासी पवन कुमार की ओर से पुस्तकालय अध्यक्ष गे्रड तृतीय श्रेणी भर्ती 2018 में लिखित परीक्षा के विवादित प्रश्नों का निस्तारण किए बिना परिणाम जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की।
इस पर हाईकोर्ट ने राज्य के शिक्षा विभाग के शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव को नोटिस जारी किए है। हाईकोर्ट ने यह भी नोटिस में निर्देश दिए है कि यदि राज्य सरकार पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड तृतीय भर्ती में चयन प्रक्रिया में इस रिट याचिका के निर्णय की पालना भी करानी होगी।
अधिवक्ता यादव ने बताया कि राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड ने 21 मई 2018 को विज्ञप्ति जारी कर पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड तृतीय सीधी भर्ती 2018 के कुल 700 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। बोर्ड ने करीब दो साल बाद 19 सितम्बर 2020 को लिखित परीक्षा आयोजित की।
28 सितम्बर 2020 को लिखित परीक्षा की प्रारम्भिक उतर कुंजी जारी कर किसी भी प्रश्न के विवाद के सम्बन्ध में आपत्तियां मांगी गई। इस पर याचिकाकर्ताओं ने ने लगभग 15 प्रश्नों पर अपनी आपत्तियां विभाग को दर्ज करवाई।
चयन बोर्ड ने 11 नवम्बर 2020 को अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर इस भर्ती का अस्थायी परिणाम भी जारी कर दिया जबकि अंतिम कुंजी में चयन बोर्ड ने कुल चार प्रश्नों के विवाद को तय ही नहीं किया।
साथ ही साथ 4 नए प्रश्नो के विकल्पों को भी अंतिम उत्तर कुंजी में बदल दिया और अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर परिणाम भी जारी कर दिया। इससे याचिकर्ताओं को 4 प्रश्नों के विकल्पों को बदले जाने पर किसी भी तरह की आपत्ति दर्ज करवाने का अवसर भी चयन बोर्ड ने नही दिया।
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