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हाईकोर्ट ने जारी किए नोटिस, नई भर्ती पर लगाई रोक

locationश्री गंगानगरPublished: Sep 20, 2017 09:05:19 pm

Submitted by:

vikas meel

हाइकोर्ट ने नोटिस जारी कर नई भर्ती की प्रक्रिया पर रोक लगाने के अंतरिम आदेश जारी किए हैं।

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श्रीगंगानगर.
पंचायत सहायक भर्ती मामले में विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति की ओर से चयन के बावजूद जिला परिषद प्रशासन द्वारा अभ्यर्थी को अपात्र मानने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने इसे गलत माना है। हाइकोर्ट ने नोटिस जारी कर नई भर्ती की प्रक्रिया पर रोक लगाने के अंतरिम आदेश जारी किए हैं।
ढींगावाली ग्राम पंचायत के चक 4 एलएल निवासी दिनेश कुमार की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत यादव ने याचिका दायर की। इस पर हाईकोर्ट ने ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग के सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, संयुक्त सचिव, जिला परिषद श्रीगंगानगर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्रीगंगानगर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और पंचायत समिति के विकास अधिकारी, ढींगावाली ग्राम पंचायत और चक 4 एलएल राजकीय माध्यमिक विद्यालय की स्कूल विकास प्रबंधन कमेटी को नोटिस जारी कर 13 अक्टूबर तक जवाब पेश करने के आदेश किए हैं। साथ ही ढींगावाली राठान ग्राम पंचायत की तरफ से पंचायत सहायक पद के लिए जारी की जाने वाली विज्ञप्ति पर अंतरिम रोक लगाई है। हाइकोर्ट ने नोटिस जारी कर नई भर्ती की प्रक्रिया पर रोक लगाने के अंतरिम आदेश जारी किए हैं। ।
इसमें यह भी कहा गया है कि ग्राम पंचायत नए आवेदन मांगे जाने और नए अभ्यर्थी नियुक्ति मामले की सुनवाई की प्रक्रिया तक रोक रहेगी। परिवादी दिनेश कुमार ने ढिंगावाली राठान में पंचायत सहायक पद के लिए आवेदन किया था। वहां कुल 28 अभ्यर्थियों ने आवेदन किये थे, वह एक ऐसा अभ्यर्थी था जो शैक्षणिक योग्यता के साथ-साथ अनुभव की योग्यता रखता था। एसडीएमसी ने 17 फरवरी को उसके नाम की अनुशंसा करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) को भिजवाया। लेकिन जिला स्तरीय कमेटी ने उसका अनुमोदन नहीं किया और यह सीट खाली रख ली। इसके बाद जब उसने परिवदेना जिला परिषद में लगाई तो तब उसे यह पता चला कि उसके समकक्ष योग्य अभ्यर्थी नहीं थे, इसके बावजूद किसी अन्य को पात्र मानकर उसका चयन कर दिया। ।
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