यह निर्णय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण गोदारा ने सुनाया। मामले के तथ्यों के अनुसार राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती हरप्रीत कौर पुत्री अमरजीत सिंह ने पर्चा बयान दिया कि मोहनपुरा गांव स्थित उनके घर पर सुबह करीब छह बजे उसके पिता अमरजीत सिंह, मां हरविन्द्र कौर और भाई परजीत सिंह सोए हुए थे कि इतने में करीब 14-15 लोग हथियारों सेलैस होकर आए।
इसमें कईयो के हाथ में लाठियां, गंडासी, बर्छे, पिस्तौल और बंदूके थी। इन लोगों ने पुरानी रंजिश को लेकर उन पर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। इससे उसका पूरा परिवार घायल हो गया। इसके बाद राजकीय जिला चिकित्सालय में लाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की। जांच में तीन आरोपियों को दोषी माना और अदालत में चालान पेश किया। लेकिन अभियोजन पक्ष ने अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या एक में प्रार्थना पत्र देकर शेष आरोपियों को तलब करने का आग्रह किया।
इस पर अदालत ने शेष रहे आरोपियों को भी आरोपी माना। इस मामले की कानूनी प्रक्रिया में करीब उन्नीस साल का समय बीत गया लेकिन सोमवार को सीजेएम कोर्ट ने आरोपी मुक्तसर जिले के गिदड़बाहा क्षेत्र गांव भूदड़ निवासी जीत सिंह पुत्र अर्जन सिंह जटसिख, इसी गांव का गुरजंट सिंह पुत्र अर्जन सिंह, मोहनपुरा गांव की गुरमेल कौर पत्नी बलदेव सिंह जटसिख, मोहनपुरा गांव के सुरेन्द्र सिंह पुत्र बलदेव सिंह, पाल कौर पत्नी चंद सिंह, पंजाब के गिदड़बाहा क्षेत्र गांव खनन खुर्द निवासी बलजीत ङ्क्षसह पुत्र बक्शीश सिंह, मोहनपुरा निवासी संतवीर सिंह पुत्र मुंकद सिंह, मोहनपुरा गांव निवासी गुरचरण सिंह पुत्र लाल सिंह, मोहनपुरा निवासी कुलवीर सिंह पुत्र गुरचरण सिंह को दोषी माना है। इस सभी को आईपीसी की धारा 148 में एक-एक साल व एक-एक हजार रुपए जुर्माना, धारा 451 में छह-छह माह कारावास व पांच-पांच सौ रुपए जुर्माना, धारा 323 में छह-छह माह कारावास व पांच-पांच सौ रुपए जुर्माना, धारा 324 में एक-एक साल कारावास व एक-एक हजार रुपए जुर्माना, धारा 325 में दो-दो साल कारावास व दो-दो हजार रुपए जुर्माना, धारा 326 में तीन-तीन साल कारावास व तीन-तीन हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
इस मामले में चार और आरोपियों को अदालत ने दोषी माना लेकिन प्रकरण के ट्रायल के दौरान इन चारों आरोपियों की मौत हो गई थी। इसमें मुख्य आरोपी मोहनपुरा गांव के चंद सिंह पुत्र मुख्यार सिंह, गांव भूदड़ निवासी जसवंत सिंह,गांव भूदड़ थाना क्षेत्र गिदड़बाहा निवासी मंदर सिंह पुत्र बलवंत सिंह जटसिख, मोहनपुरा गांव निवासी मुंकद ङ्क्षसह पुत्र पालासिंह की मृत्यु हो गई। अदालत ने इन चारों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई ड्रॉप कर दी।