हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास
https://www.patrika.com/rajasthan-news/

श्रीगंगानगर.
करीब पांच साल पहले हुई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में मंगलवार को अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा और दस हजार रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया।
यात्रियों के डिब्बे छोड़ दो किमी आगे चला गया ट्रेन का इंजन, मची अफरा-तफरी
अपर लोक अभियोजक दिनेश नागपाल ने बताया कि 21 जनवरी 2013 को भागसर लालगढ़ जाटान निवासी पूर्णराम पुत्र धन्नाराम नायक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका बड़ा भाई केवलराम दादी सास की मृत्यु के बाद चक अबोहरिया पंजाब में गए थे। जहां बड़ा भाई शंकरलाल के मकान में चला गया। वहां झगड़ा हो गया और शोर होने पर जब वह गया तो देखा कि अबोहरिया निवासी भंवरलाल पुत्र पुरखाराम ने उसके भाई केवलराम के सिर में कांपा से हमला कर घायल कर दिया, जिससे वह बेहोश गया।
अभी भी 100 करोड़ रुपए से अधिक बाकी, सरसों-चना उत्पादक हो रहे परेशान
आरोपी मौके से भाग गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे बीकानेर रेफर कर दिया। 26 जनवरी को उसने बीकानेर के अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने जांच के बाद मामले में धारा 302 और जोड़ दी। मामले में पुलिस ने चालान पेश कर दिया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद एडीजे नंबर दो के पीठासीन अधिकारी पलविन्द्र सिंह ने आरोपी को हत्या का दोषी पाया। जिसको धारा 302 में आजीवन कारावास व दस हजार रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड जमा नहीं कराने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए।
Read more news.....
इस बार देरी से बंटेगा खाद्य सुरक्षा योजना में सस्ता गेहूं
सुखाडिय़ा मार्ग पर पैचवर्क के बजाय मलबे से बढ़ाई आफत
पंजाबी विषय अध्यापकों के लिए पंजाबी समाज हुआ एकजुट
भुजिया फैक्ट्री में आग से हड़कंप, दो दमकलों ने आग पर पाया काबू
रोडवेज कर्मियों ने लगाया धरना, जाम की चेतावनी
अब पाइए अपने शहर ( Sri Ganganagar News in Hindi) सबसे पहले पत्रिका वेबसाइट पर | Hindi News अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें Patrika Hindi News App, Hindi Samachar की ताज़ा खबरें हिदी में अपडेट पाने के लिए लाइक करें Patrika फेसबुक पेज