श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर कलेक्ट्रेट में बिना हेलमेट नो एंट्री

no helmet without helmet in sriganganagar collectorate- अब दुपहिया वाहन के साथ सवारी को भी लगाना होगा हेलमेट

श्री गंगानगरMar 17, 2022 / 12:53 am

surender ojha

श्रीगंगानगर कलेक्ट्रेट में बिना हेलमेट नो एंट्री

श्रीगंगानगर. पूरे बीकानेर संभाग में सड़क दुर्घटनाओं में बाइक सवार लोगों की मौतों पर आखिरकार राज्य सरकार ने कड़ा निर्णय लेते हुए अब सरकारी ऑफिसों में बिना हेलमेट एंट्री नहीं देने पर मुहर लगाई है।
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने होली पर जिला कलेक्ट्रेट के अंदर आने वाले सरकारी कर्मचारी अधिकारी और अन्य लोगों को दुपहिया वाहन पर आने से पहले सिर पर हेलमेट लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसा नही होने पर एक हजार का चालान होगा।
वही वाहन चालक के साथ-साथ सवारी के सिर पर हेलमेट नहीं लगाने पर जुर्माना राशि वसूल की जाएगी। इससे सड़क दुर्घटना में कमी आएगी वही बाइक सवार लोगों को अपनी सुरक्षा से सीख भी मिलेगी।
बिना हेलमेट सरकारी ऑफिस में आने पर भारी भरकम जुर्माना चुकाना होगा। इस पूरी कवायद से यातायात पुलिस को यातायात नियमों की पालना कराने में आसानी भी रहेगी.
बीकानेर संभागीय आयुक्त डॉ0 नीरज के पवन ने दुपहिया वाहनों में दुर्घनाएं न हो इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यालय परिसर से हेलमेट की अनिवार्यता पर जोर दिया है।वही यहां कलक्टर रुक्मणि रियार ने भी यह आदेश जारी किया हैं।
आदेश के अनुसार प्रायः यह देखा गया है कि दो पहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट का उपयोग नहीं करने से समय-समय पर आकस्मिक अप्रिय घटनाएं, दुर्घटनाएं घटित होती है, जो मानव जीवन के लिए प्राण घातक सिद्व होती है। हेलमेट का उपयोग नही करने से प्रायः होने वाली अप्रिय घटनाओं, दुर्घटनाओं के मध्यनजर मानव जीवन की सुरक्षा हेतु दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट का उपयोग कड़ाई एवं अनिवार्य रूप से लागू किया जाना आवश्यक है।
संभागीय आयुक्त ने इस संबंध में व्यापक जनहित एवं जन सुरक्षा के दृष्टिगत प्रथमदृष्ट्या संभागीय आयुक्त कार्यालय परिसर में स्थित समस्त कार्यालय यथा संभागीय आयुक, महानिरीक्षक पुलिस, आयुक्त सिंचित क्षेत्र विकास, सहित सिंचित क्षेत्र विकास के अन्य कार्यालय, संभागीय मुख्य वन संरक्षक कार्यालय सहित वन विभाग के अन्य कार्यालयों के अधिकारियों व कर्मचारियों व संभागीय आयुक्त परिसर में आने वाले आगन्तुकों को आईएसआई मार्का हेलमेट पहनने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। बिना हेलमेट पाए जाने पर नियमानुसार राशि वसूल की जाएगी। Entry will be available only if there is a helmet in the government office
उधर, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बच्चों के लिए विशेष तरह का हेलमेट व सुरक्षा कवच अनिवार्य करने का नियम प्रस्तावित किया है। सेफ ड्राइव सेव लाइफ एन जी ओ के सचिव मोहन सोनी ने बताया कि मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि चालक के साथ सवार होने वाले 9 माह से लेकर 4 साल तक के बच्चे भी आवश्यक रूप से हेलमेट पहनेंगे।
बच्चे का हेलमेट भी भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार होगा जो कि बच्चे के सिर पर ठीक से फिट बैठता हो तथा बाइक चालक के साथ 4 साल से कम उम्र का बच्चा सवार हो तो दो पहिया वाहन की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं हो सकती.
साथ ही चालक को यह भी सुनिश्चित करना होगा के 4 साल से कम उम्र के बच्चे को अपने साथ सुरक्षा कवच से बांधकर रखा जाए। इन नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस परिवहन विभाग या उपयुक्त संस्था चालान भी कर सकते हैं । केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए मोटर वाहन अधिनियम 2019 की धारा 129 को संशोधित कर दिया है.केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने विभिन्न सड़क सुरक्षा संगठनों की सूचनाओं पर मोटर वाहन अधिनियम में यह संशोधन का मसौदा तैयार करते हुए इस बाबत संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

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