scriptवाहनों के स्वामित्व हस्तातंरण के लिए एनओसी जरूरी नहीं | noc not required for transfer of vehicles | Patrika News

वाहनों के स्वामित्व हस्तातंरण के लिए एनओसी जरूरी नहीं

locationश्री गंगानगरPublished: Jul 13, 2018 09:32:13 pm

Submitted by:

vikas meel

-परिवहन विभाग ने नियमों में बदलाव किया

demo pic

demo pic

-परिवहन विभाग ने नियमों में बदलाव किया

श्रीगंगानगर.

गैर परिवहन श्रेणी के पंजीकृत वाहनों के लिए स्वामित्व हस्तातंरण और पता परिवर्तन के लिए परिवहन कार्यालय से एनओसी लेना जरूरी नहीं है। इस संबंध में परिवहन विभाग ने नियमों में बदलाव किया है। राज्य के परिवहन विभाग ने आम वाहन स्वामी को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से वेब आधारित ‘वाहन 4.0Ó में विभिन्न सेवाओं की प्रक्रिया में संशोधन किया है। इसके तहत गैर परिवहन श्रेणी के पंजीकृत वाहनों को राज्य के भीतर अन्य प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालय से स्वामित्व हस्तातंरण एवं पता परिवर्तन की सेवा प्राप्त करने के लिए वाहन स्वामी सीधे नवीन प्रादेशिक एवं जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन पेश कर सकेंगे।

साल पूर्व क्रमोन्नत हुए विद्यालय में शिक्षकों की कमी, केन्द्रीय राज्य मंत्री से मिले ग्रामीण

इसके लिए वाहन स्वामी को मूल/वर्तमान पंजीयन कार्यालय से एनओसी/सीसी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। गैर परिवहन श्रेणी के वाहनों को अधिकृत वाहन विक्रेताओं द्वारा टीआरसी जारी किए जाने का कार्य ‘वाहन 4.0Ó के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए परिवहन कार्यालयों द्वारा ऑफिस एडमिन के स्तर से सभी अधिकृत वाहन विक्रेताओं के लॉगइन को इस संबंध में परमिशन स्वीकार की जाएगी।

पट्टा बनाने की एवज में इस अधिकारी को रिश्वत लेना पड़ा महंगा, एसीबी ने किया गिरफ्तार

परिवहन श्रेणी के वाहनों पर देय सम्पूर्ण कर/फीस जमा होने की स्थिति में वाहन को कर चुकता प्रमाण पत्र राज्य के किसी भी प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालय से ‘वाहन 4.0Ó द्वारा जारी किया जा सकेगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्णय की अनुपालना के लिए एनसीआर क्षेत्र के कार्यालयों में पंजीकृत ऐसे वाहनों, जिन्हें कार्यालय से कोई सेवा प्रदान किया जाना संभव नहीं है को अन्य राज्यों/कार्यों के लिए एनओसी जारी करने के साथ एक माह की अवधि के लिए ट्रांजिट फिटनेस सार्टिफिकेट ‘वाहन 4.0Ó के द्वारा जारी किया जा सकेगा।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो