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इसके लिए वाहन स्वामी को मूल/वर्तमान पंजीयन कार्यालय से एनओसी/सीसी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। गैर परिवहन श्रेणी के वाहनों को अधिकृत वाहन विक्रेताओं द्वारा टीआरसी जारी किए जाने का कार्य ‘वाहन 4.0Ó के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए परिवहन कार्यालयों द्वारा ऑफिस एडमिन के स्तर से सभी अधिकृत वाहन विक्रेताओं के लॉगइन को इस संबंध में परमिशन स्वीकार की जाएगी।
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परिवहन श्रेणी के वाहनों पर देय सम्पूर्ण कर/फीस जमा होने की स्थिति में वाहन को कर चुकता प्रमाण पत्र राज्य के किसी भी प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालय से ‘वाहन 4.0Ó द्वारा जारी किया जा सकेगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्णय की अनुपालना के लिए एनसीआर क्षेत्र के कार्यालयों में पंजीकृत ऐसे वाहनों, जिन्हें कार्यालय से कोई सेवा प्रदान किया जाना संभव नहीं है को अन्य राज्यों/कार्यों के लिए एनओसी जारी करने के साथ एक माह की अवधि के लिए ट्रांजिट फिटनेस सार्टिफिकेट ‘वाहन 4.0Ó के द्वारा जारी किया जा सकेगा।