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Video : पुलिस ने रुकवाया बाल विवाह, परिजनों को किया पाबंद

locationश्री गंगानगरPublished: Aug 20, 2017 08:38:00 pm

Submitted by:

Raj Singh

गुरुद्वारे में पहुंची कोतवाली पुलिस ने एक किशोरी का बाल विवाह रुकवाया और परिजनों को बालिग होने तक बाल विवाह नहीं करने के लिए पाबंद किया है।

police investigating

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श्रीगंगानगर. 

शहर में रेलवे स्टेशन के सामने स्थित गुरुद्वारे में पहुंची कोतवाली पुलिस ने एक किशोरी का बाल विवाह रुकवाया और परिजनों को बालिग होने तक बाल विवाह नहीं करने के लिए पाबंद किया है। कोतवाली के एएसआई लालबहादुर ने बताया कि तहसीलदार सुरेन्द्र पारीक ने कोतवाली में सूचना दी थी कि गुरुद्वारे में मटीलीराठान से आया एक परिवार अपनी नाबालिग पुत्री की शादी कर रहे हैं। इस मामले की सूचना मिलने पर एएसआई मय जाब्ते के गुरुद्वारे पहुंचे। वहीं चाइल्ड लाइन के समन्वयक त्रिलोकचंद वर्मा, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रतिनिधि वहां पहुंच गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़की की उम्र के दस्तावेज मांगे तो उनको आधार कार्ड दिखाया गया। आधार कार्ड के आधार के अनुसार लड़की उम्र करीब 17 साल 7 माह व 19 दिन पाई गई। लड़की 18 साल की आयु पूर्ण नहीं करने के कारण नाबालिग पाई गई।
इस पर पुलिस ने विवाह की तैयारियों को रुकवा दिया और लड़की के परिजनों को बालिग होने के बाद ही शादी करने के लिए पाबंद किया। पुलिस ने बताया कि लड़की हरियाणा के सिरसा के खैरपुर की रहने वाली है तथा लड़का मटीलीराठान का रहने वाला है। पुलिस कार्रवाई के बाद बारात लौट गई। पुलिस ने बताया कि यदि यह लोग पाबंद करने के बाद भी नाबालिग की शादी करते हैं तो इनके खिलाफ अदालत में इस्तगासा पेश किया जाएगा और कार्रवाई कराई जाएगी। बाल विवाह रुकवाने की जानकारी तहसीलदार को दे दी गई है।
चाइल्ड लाइन के समन्वयक त्रिलोक वर्मा ने बताया कि शहर में कुछ माह पहले भी दो बाल विवाह रुकवाए गए थे। उनको यदि बाल विवाह की सूचना मिलती है तो प्रशासन को अवगत कराया जाता है। प्रशासन व पुलिस की ओर से कार्रवाई कर बाल विवाह रुकवाते हैं और परिजनों को पाबंद कराया जाता है। जिससे वे कहीं ओर जाकर नाबालिग का विवाह संपन्न नहीं करावा दें।
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