अगर टेम्पो स्टेशन के सामने खड़ा पाया गया तो उसका चालान किया जाएगा। यदि एक टेम्पो का तीन बार चालान होता है तो उसको सीज कर दिया जाएगा। यह व्यवस्था पंद्रह दिन ट्रॉयल पर रहेगी और इसके बाद जिल कलक्टर से आदेश पारित कराएं जाएंगे। इसके बाद यहां स्टेशन अधीक्षक की ओर से स्टेशन परिसर में खड़े होने टेम्पो को मासिक पास जारी किए जाएंगे, जिनका किराया निर्धारित किया जाएगा। यहां केवल पास वाले टेम्पो ही परिसर में खड़े हो सकेंगे। सिटी सीओ तुलसीदास पुरोहित ने बताया की स्टेशन के सामने टेम्पो व अन्य वाहनों के कारण काफी भीड़भाड़ व जाम की स्थिति बनी रहती थी। इसको लेकर सभी पक्षों के वार्ता के बाद समस्या निस्तारण का प्रयास किया है। जो पंद्रह दिन की ट्रॉयल पर है। स्टेशन के सामने अब टेम्पो खड़े नहीं हो सकेंगे। खड़े होने पर कार्रवाई की जाएगी।