script15 दिसंबर को शारीरिक दक्षता परीक्षा पुन: करवाएं : हाईकोर्ट | Reinstate the Physical Efficiency Examination on December 15 | Patrika News

15 दिसंबर को शारीरिक दक्षता परीक्षा पुन: करवाएं : हाईकोर्ट

locationश्री गंगानगरPublished: Nov 28, 2018 12:07:31 pm

Submitted by:

Rajaender pal nikka

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15 दिसंबर को शारीरिक दक्षता परीक्षा पुन: करवाएं : हाईकोर्ट

कांस्टेबल भर्ती: अभ्यर्थियों को बारिश के पानी और कीचड़ में दौड़ करवाने के मामले में हाईकोर्ट का आदेश

श्रीगंगानगर. राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने कांस्टेबल भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को बारिश के पानी और कीचड़ में दौड़ करवाने और बहुत कम अंतर से उत्तीर्ण न हो पाने के मामले में गांव रामपुरा (रावतसर) जिला हनुमानगढ़ निवासी पवन कुमार की ओर से दायर रिट याचिक सहित लगभग 10 अन्य रिट याचिकाओं में सुरक्षित रखे फैसले को सुनाते हुए गृह विभाग को 15 दिसंबर 2018 को राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, जोधपुर को पुन: शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित करवाए जाने के आदेश दिए हैं।
साथ ही आदेश दिया है कि यदि प्रार्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होते हंै और मेरिट सूची में आते हैं तो उनको भर्ती परीक्षा की पूर्व नियुक्तियों के समान नियुक्ति देते हुए सभी लाभ दिए जाएं। प्रार्थी के अधिवक्ता इंद्रजीत यादव ने बताया कि गृह विभाग ने 25 मई 2018 को कांस्टेबल पद के लिए विज्ञप्ति जारी की थी, जिसमें प्रार्थी ने सामान्य श्रेणी से बारां जिले से आवेदन किया था। विभाग द्वारा 14 जुलाई 2018 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें प्रार्थी अगस्त 2018 में लिखित परीक्षा के परिणाम में उत्तीर्ण हुआ और द्वितीय चरण की परीक्षा पीईटी/पीएसटी के लिए क्वालीफाई किया गया।
विभाग द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रार्थी को 06 सितंबर 2018 को कोटा के महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में बुलाया गया। प्रार्थी 06 सितंबर 2018 को शारीरिक दक्षता परीक्षा में हाजिर हुआ लेकिन भारत बंद की घोषणा के मद्देनजर विभाग ने इस शारीरिक दक्षता परीक्षा स्थगित करते हुए प्रार्थीगणों को 14 सितंबर 2018 को उपस्थित होने के आदेश जारी कर दिए।
इसी बीच गृह विभाग ने आदेश जारी करते हुए 14 सितंबर 2018 को आयोजित की जाने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि को पुन: संशोधित करते हुए उक्त दक्षता परीक्षा 09 सितंबर 2018 को तय कर दी गयी, लेकिन कोटा शहर में 08 सितंबर 2018 से ही भारी बारिश हो रही थी जिससे 09 सितंबर 2018 को स्टेडियम में दौड़ करवाए जाने की स्थिति न होने के बाद भी विभाग द्वारा प्रार्थीगणों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल किया गया।
दौड़ की प्रक्रिया में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के पानी और कीचड़ में भागे जाने से कुछ अभ्यर्थियों के चोटें आई और प्रार्थी सहित अन्य प्रार्थीगण दौड़ प्रक्रिया को पूरा करने के निर्धारित समय से बहुत ही कम अंतर से पिछडऩे के कारण उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा में अनुत्तीर्ण कर दिया गया। इसके खिलाफ प्रार्थीगणों ने उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की।
क्या ‘पत्रिका’ की खबरें और दस्तावेज गलत हैं ?
विभाग की ओर से पेश किए गए जवाब पर एतराज जताते हुए अधिवक्ता ने शारीरिक दक्षता परीक्षा के पूरे हालातों और उस दिन स्टेडियम की बारिश और कीचड़ से भरे होने की पूरी स्थिति के हालातों को ‘राजस्थान पत्रिका’ के10 सितंबर के अंक में प्रकाशित खबरों को न्यायालय के सामने रखा तो न्यायालय द्वारा विभाग से पूछा कि क्या ये सब खबरें और दस्तावेज गलत हैं ? क्या इसकी जांच आपके द्वारा की गई है कि उस दिन उक्त स्टेडियम की स्थिति न्यायालय में पेश किए गए दस्तवेजों जैसी नहीं थी।
यदि प्रार्थीगणों द्वारा पेश किए गए सभी दस्तावेज सही है तो क्या इस तरह के हालातों में किसी भी प्रकार की शारीरिक दक्षता परीक्षा करवाई जा सकती है ? जहां पैदल चलना मुश्किल दिख रहा है, वहां विभाग ने अभ्यर्थियों से दौड़ करवाई है।
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