उन्होंने बताया कि खाद्य विभाग की 27 सितम्बर 2018 की अधिसूचना के अनुसार एनएफएसए के निष्कासन श्रेणी में ऐसे परिवार जिसका कोई एक सदस्य सरकारी, अद्र्ध सरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी या अधिकारी हो या एक लाख रूपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता हो, वह एनएफएसए का लाभ दिये जाने के लिए पात्र नहीं है।
जिला कलक्टर ने बताया कि गंगानगर उपखण्ड में 226, सूरतगढ़ में 67, रायसिंहनगर में 55, श्रीविजयनगर में 51, श्रीकरणपुर में 35, पदमपुर में 35, अनूपगढ़ में 32, घड़साना में 31 और सादुलशहर में 31 राशन कार्डधारी हैं। इस संबंध में संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को इन सभी राशन कार्डधारियों की नियमानुसार जांच करने के निर्देश दिये गये हैं। जांच में अपात्र पाए जाने वाले पाये जाने वाले राशन कार्डधारियों का एनएफएसए स्टेट्स ऑनलाइन ‘‘नो‘‘ करते हुए उनके द्वारा उठाये गये खाद्यान्न की राशि की वसूली करवाकर राजकोष में जमा करवाने के निर्देश दिए हैं।