रेलवे ने रद्द की गई ट्रेन
यात्रा की तारीख से 3 महीने तक टिकट जमा करने पर रिफंड लिया जा सकता है। (वर्तमान में प्रचलित यात्रा के दिन को छोडकऱ 3 दिनों के नियम के स्थान पर)
यात्रा की तारीख से 3 महीने तक टिकट जमा करने पर रिफंड लिया जा सकता है। (वर्तमान में प्रचलित यात्रा के दिन को छोडकऱ 3 दिनों के नियम के स्थान पर)
ट्रेन रद्द नहीं हुई, लेकिन यात्रा नहीं करना चाहता
जब्त (टिकट जमा रसीद) स्टेशन पर यात्रा की तारीख से 3 महीने के भीतर दायर की जा सकती है। (3 दिनों के मौजूदा नियम के स्थान पर) जब्त के 60 दिनों के भीतर सीसीडी, सीसीएम दावा कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है, (10 दिनों के मौजूदा नियम के स्थान पर) जो यात्री 139 के माध्यम से टिकट रद्द करना चाहते हैं, उन्हें यात्रा की तारीख से 3 महीने के भीतर काउंटर पर रिफंड मिल सकता है। रेल सेवाओ के संचालन पर किसी भी प्रकार की अफवाहों या अटकलों पर ध्यान न दें। संचालन संबन्धित सभी प्रकार की जानकारी उचित माध्यम प्रदान की जाएगी। बुकिंग आगामी आदेश तक बंद है। यात्रियों से आग्रह किया गया है कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए संक्रमण के दौरान स्टेशन पर आने से बचें एवं इस सुविधा का लाभ लें।
जब्त (टिकट जमा रसीद) स्टेशन पर यात्रा की तारीख से 3 महीने के भीतर दायर की जा सकती है। (3 दिनों के मौजूदा नियम के स्थान पर) जब्त के 60 दिनों के भीतर सीसीडी, सीसीएम दावा कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है, (10 दिनों के मौजूदा नियम के स्थान पर) जो यात्री 139 के माध्यम से टिकट रद्द करना चाहते हैं, उन्हें यात्रा की तारीख से 3 महीने के भीतर काउंटर पर रिफंड मिल सकता है। रेल सेवाओ के संचालन पर किसी भी प्रकार की अफवाहों या अटकलों पर ध्यान न दें। संचालन संबन्धित सभी प्रकार की जानकारी उचित माध्यम प्रदान की जाएगी। बुकिंग आगामी आदेश तक बंद है। यात्रियों से आग्रह किया गया है कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए संक्रमण के दौरान स्टेशन पर आने से बचें एवं इस सुविधा का लाभ लें।