इन शादियों पर अब जिला प्रशासन ने पैनी नजर रखने के लिए संबंधित वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए उपखंड अधिकारियों और संबंधित थाना प्रभारियों को अधिकृत किया है। बिना अनुमति या अनुमति लेकर हो रही प्रत्येक शादी में वहां जुटनी वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इन दोनों अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी।
अधिक मेहमान आते है तो आयोजकों के खिलाफ भारी जुर्माना लगाया जाएगा। जिला कलक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने रविवार को वीडियो कॉफ्रेसिंग के माध्यम से जिले के एसडीएम, थानाधिकारियों, बीडीओ, नगर पालिकाओं के अधिशाषी अधिकारियों को कोविड-19 के बचाव के लिए सतर्क रहने और राज्य सरकार की ओर से जारी की गई नई गाइड लाइन की पालना कराने के निर्देश दिए।
इस बीच सोमवार से अगले पन्द्रह दिनों के लिए विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। इसमें बिना मास्क घूमने वालों के खिलाफ दो सौ रुपए की बजाय पांच सौ रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा।
इस बीच सोमवार से अगले पन्द्रह दिनों के लिए विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। इसमें बिना मास्क घूमने वालों के खिलाफ दो सौ रुपए की बजाय पांच सौ रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा।
वहीं जिले में लागू की गई धारा 144 की पालना कराने के संबंध में प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। पांच से अधिक व्यक्तियों के एक साथ मिलने पर धरपकड़ होगी। वहीं वैवाहिक कार्यक्रम में अनुमति के बावजूद 100 से अधिक मेहमान पाए जाने पर संबंधित आयोजकों पर न केवल जुर्माना लगेगा बल्कि संबंधित मैरिज पैलेस को सीज भी किया जाएगा।
वहीं शोक की आड़ में मृत्यु भोज कराने में लोगों की भीड़ जुटने पर जिला प्रशासन अपने स्तर पर कार्रवाई करेगा। रविवारी अवकाश के बावजूद कलक्टे्रट सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक जिला कलक्टर महावीर प्रसाद वर्मा की अध्यक्षता में हुई।
इस दौरान कलक्टर का कहना था कि कोविड-19 की बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सीय व्यवस्थाओं को मजबूत करना होगा। वहीं आमजन में मास्क पहनने और सोशल डिटेंस की पालना करानी होगी।
इस बीच, कलक्टर ने बताया कि राजकीय चिकित्सालयों के अलावा निजी हॉस्पिटल में 60 बैड वाले चिकित्सालय में 30 प्रतिशत तथा 100 बैड वाले चिकित्सालयों में 40 प्रतिशत बैड कोविड रोगियों के लिए सुरक्षित रखने होंगे।
इस बीच, कलक्टर ने बताया कि राजकीय चिकित्सालयों के अलावा निजी हॉस्पिटल में 60 बैड वाले चिकित्सालय में 30 प्रतिशत तथा 100 बैड वाले चिकित्सालयों में 40 प्रतिशत बैड कोविड रोगियों के लिए सुरक्षित रखने होंगे।
कोरोना की गाइड लाइन के अनुसार सभी सुविधाएं तैयार रखनी होगी। चिकित्सालयों में हेल्प डेस्क की स्थापना की जाए। इस कार्य को तत्काल पूरा किया जाएगा। चिकित्सालय में आने वाले कोविड रोगी को प्रारम्भिक तौर पर हेल्प डेस्क से मदद दी जा सकती है।
उन्होंने बताया कि जनसेवा हॉस्पिटल, आस्था किडनी सैंटर के अलावा मैदान्ता, जुबिन हॉस्पीटल, बुढ्ढा जोहड स्थित चिकित्सालय में भी कोविड रोगियों के लिए व्यवस्था की जा रही है। जिन निजी चिकित्सालयों में कोविड सें संबंधित सेवा प्रारम्भ नही की है, वे तत्काल इस सेवा को प्रारम्भ कर दें अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। कलक्टर ने इन सभी कार्यो के संचालन के लिए एडीएम प्रशासन डा.ग़ुंजन सोनी को नोडल अधिकारी बनाया है।
कलक्टर ने बताया कि 23 नवम्बर 2020 से आगामी 15 दिवस के लिए एक विशेष अभियान चलाकर एसडीएम, डीवाईएसपी, तहसीलदार व एसएचओ टीम बनाकर बिना मास्क घूम रहे नागरिकों के चालान काटेंगे। सरकार द्वारा बिना मास्क पाए जाने पर 500 रूपये का जुमानज़ निधाज़्रित किया है।
कलक्टर ने बताया कि 23 नवम्बर 2020 से आगामी 15 दिवस के लिए एक विशेष अभियान चलाकर एसडीएम, डीवाईएसपी, तहसीलदार व एसएचओ टीम बनाकर बिना मास्क घूम रहे नागरिकों के चालान काटेंगे। सरकार द्वारा बिना मास्क पाए जाने पर 500 रूपये का जुमानज़ निधाज़्रित किया है।
उन्होने सायं 6 बजे से 8 बजे तक जिले में कही भी किसी शहर में 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित मिले तो उनके विरूद्ध भी धारा 144 के तहत कार्यवाही की जाएगी।