इन दोनेां पर संदेह हुआ तो पुलिस दल ने भागकर काबू किया और इनके कब्जे से एक बैग को जांचा। इस बैग की तलाशी ली तो उसमें नशीली दवाईयोां कोरेक्स कफ सिरप की 48-48 कुल 96 शीशियां बरामद की। इन दोनेां के पास इन दवाईयों के रखने का कोई लाइसेंस नहीं मिला। पुलिस ने दोनों की पहचान केसरीसिंहपुर वार्ड एक निवासी कासम अली (28)पुत्र फैज खां मुसलमान पुरानी आबादी कोढिय़ों वाली पुलिया के पास वार्ड 6 दशमेश कॉलोनी निवासी मुकेश कुमार (32)पुत्र शीशपाल मेघवाल के रूप में की।
आरोपी मुकेश मूल रूप से झुंझुनूं जिले के मडावा थाना क्षेत्र गांव मिठवाला का रहने वाला है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया।
अदालत ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 8-21 और धारा 8-29 में दस दस साल कठोर कारावास व दो दो लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा आरोपी कासिम अली मोटरसाइकिल मालिक होने के कारण अदालत ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 8-29 में दस साल कठोर कारावास व एक एक लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया।