श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर में नशीली दवाईयों के दो तस्करों को दस दस साल कठोर कारावास व दो दो लाख रुपए जुर्माना

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श्री गंगानगरMar 15, 2019 / 09:43 pm

surender ojha

श्रीगंगानगर में नशीली दवाईयों के दो तस्करों को दस दस साल कठोर कारावास व दो दो लाख रुपए जुर्माना

श्रीगंगानगर। नशीली दवाईयों की तस्करी के जुर्म में अदालत ने दो जनो को दोषी मानते हुए दस दस साल कठोर कारावास व दो दो लाख रुपए जुर्माने से दडित किया है। यह निर्णय शुक्रवार को एनडीपीएस कोर्ट के स्पेशल जज विजय सिंह सीवर ने सुनाया। विशिष्ट लोक अभियेाजक केवल कुमार अग्रवाल ने बताया कि पुरानी आबादी पुलिस ने 21 अक्टूबर 2016 को पुरानी आबादी मिनी मायापुरी मार्केट के पास बाइक सवार दो युवक पुलिस की जीप देखकर भागने का प्रयास करने लगे।
इन दोनेां पर संदेह हुआ तो पुलिस दल ने भागकर काबू किया और इनके कब्जे से एक बैग को जांचा। इस बैग की तलाशी ली तो उसमें नशीली दवाईयोां कोरेक्स कफ सिरप की 48-48 कुल 96 शीशियां बरामद की। इन दोनेां के पास इन दवाईयों के रखने का कोई लाइसेंस नहीं मिला। पुलिस ने दोनों की पहचान केसरीसिंहपुर वार्ड एक निवासी कासम अली (28)पुत्र फैज खां मुसलमान पुरानी आबादी कोढिय़ों वाली पुलिया के पास वार्ड 6 दशमेश कॉलोनी निवासी मुकेश कुमार (32)पुत्र शीशपाल मेघवाल के रूप में की।
आरोपी मुकेश मूल रूप से झुंझुनूं जिले के मडावा थाना क्षेत्र गांव मिठवाला का रहने वाला है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया।
अदालत ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 8-21 और धारा 8-29 में दस दस साल कठोर कारावास व दो दो लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा आरोपी कासिम अली मोटरसाइकिल मालिक होने के कारण अदालत ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 8-29 में दस साल कठोर कारावास व एक एक लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया।

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