नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी लालचंद सांखला ने बताया कि बीकानेर रोड पर भूखंड संख्या 119 बी में 2241 वर्गफुट पर पूर्व विधायक राजेन्द्र भादू, भूखंड संख्या 38 ई में 2028 वर्गफुट पर रविन्द्र भादू और भूखण्ड संख्या 119 बी व 38 ई में 2171 वर्गफुट पर देवेन्द्र भादू ने व्यावसायिक निर्माण के लिए अलग अलग दस्तावेज पेशकर नगरपालिका की ओर से स्वीकृति मांगी थी। इस पर उन्हें स्वीकृति दी गई थी।
इसमें अनुमोदित मानचित्र की पालना नहीं करते हुए भवन विनियमों के विपरीत मौके पर एकल निर्माण किया जा रहा था, जो कि अनुमोदित मानचित्र से विचलन एवं भवन विनियमों के विपरीत रहा। इस संबंध में मंगलवार को पूर्व विधायक सहित तीनों भाइयों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। इस संबंध में भूखंड मालिकों की ओर से जवाब दिया गया। वही नगरपालिका के कनिष्ठ अभियंता सहित चार सदस्यीय टीम ने मौका मुआयना कर जांच रिपोर्ट दी। इसमें निर्माण कार्य नियमानुसार सही नहीं पाया गया। इस पर शुक्रवार को नगरपालिका अधिनियम की धारा 194(7) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण निर्माण कार्य को छह माह के लिए सीज की कार्रवाई की गई।
निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लैक्स के आगे के हिस्से से लेकर पीछे के हिस्से तक पूर्व विधायक राजेन्द्र भादू, उनके भाइयों रविन्द्र भादू व देवेन्द्र भादू के निर्माणाधीन कॉम्प्लैक्स को सीज करने की सूचना भी चस्पा कर दी गई तथा भवन को सीज किया गया। इस कार्रवाई के दौरान कनिष्ठ अभियंता सुनील कुमार सिहाग, अतिक्रमण निरोधक अभियान दस्ता प्रभारी कालूराम सैन, नगरपालिका स्टाफ सहित बड़ी संख्या में सफाई कर्मी मौजूद रहे।
राहगीरों का लगा जमावड़ा
बीकानेर रोड के महाराणा प्रताप चौक के पास निर्माणाधीन शॉपिंग काम्प्लैक्स के सीज होने की कार्रवाई को देखने के लिए राहगीरों की भीड़ उमड़ गई। नगरपालिका कर्मचारियों व मौजूद पुलिस ने समझाइश कर राहगीरों को हटवाया।
नियमानुसार हो रहा था निर्माण
हम तीनों भाइयों के भूखण्डों पर नियमानुसार निर्माण कार्य अंतिम चरण में चल रहा था। भवन निर्माण का नक्शा पास करवाकर निर्धारित राशि नगरपालिका में भी जमा करवाई जा चुकी है। करीब चार माह पूर्व निर्माण के दौरान नगरपालिका की टीम की ओर से जांच भी की गई थी। वर्तमान में सिर्फ चारदीवारी का निर्माण कार्य शेष रहा था। अब कानूनविदें से चर्चा करके आगे की कार्रवाई की जाएगी।
– राजेन्द्र भादू, पूर्व विधायक, सूरतगढ़