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ट्रिपल हत्याकांड मामला: अदालत ने शहाबुद्दीन को किया बरी, लेकिन अभी भी रहेंगे तिहाड़ जेल

साल 1989 को 2 फरवरी के शाम टाटा स्टील जुगसलाई क्षेत्र के पास प्रदीप मिश्रा सहित जनार्दन चौबे और आनंद राव की गोली मारकर हत्या की गई थी।

Apr 17, 2017 / 06:11 pm

पुनीत कुमार

Mohammad Shahabuddin

बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व राजद सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को एक स्थानीय अदालत से बड़ी राहत मिली है। 28 साल पुराने ट्रिपल हत्या केस में जमशेदपुर की कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। 
सोमवार को जमशेदपुर की एक कोर्ट ने 28 साल पहले कांग्रेस नेता प्रदीप मिश्र समेत 3 लोगों को गोलियों मारकर हत्या के आरोप में शहाबुद्दीन को बरी कर दिया। जिसमें शहाबुद्दीन का नाम सामने आया था। तो वहीं फिलहाल मोहम्मद शहाबुद्दीन कई गंभीर आरोपों के कारण दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैद हैं। साथ ही उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 
गौरतलब है कि साल 1989 को 2 फरवरी के शाम टाटा स्टील जुगसलाई क्षेत्र के पास प्रदीप मिश्रा सहित जनार्दन चौबे और आनंद राव की गोली मारकर हत्या की गई थी। जिसमें शूटर के तौर पर शहाबुद्दीन का नाम सामने आया था। तो वहीं मामले में साहेब सिंह और रामा सिंह को भी मुख्य आरोपी बनाया गया था। 
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तिहाड़ जेल में कैद शहाबुद्दीन की इस मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई थी, तो वहीं इस हत्या कांड में जान गवांने वाले प्रदीप मिश्रा के परिजनों का कहना है कि इस फैसले पर हमें अफसोस है। साथ ही बताया कि केस से जुड़े मुख्य गवाह बरमेश्वर पाठक की इन 25 सालों में एक बार भी गवाही नहीं ली गई।

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