जस्टिस सुधीर अग्रवाल और वीरेंद्र कुमार की खंडपीठ ने डॉ अशोक निगम की जनहित याचिका पर आज सुनवाई करते हुए इंडियन ऑयल कार्पोरेशन सहित सभी पक्षों को आदेश दिए हैं कि वह कोर्ट को एक शपथ पत्र देकर बताएं कि पेट्रोल पंम्प मालिकों के खिलाफ अभी तक आपराधिक मामले की कार्रवाई की या नहीं। कोर्ट ने आगामी 22 मई तक जवाब देने का आदेश दिया है।
आपको बता दें कि दायर जनहित याचिका में यह कहा गया है कि पेट्रोल पंम्प मालिकों ने इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाकर आम जनता के साथ धोखा किया है। लेकिन अभी तक सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। याचिका में पेट्रोल पंम्प मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है।