गुजरात हाईकोर्ट ने 19 साल की एक हिंदू लड़की को 20 साल के उसके मुस्िलम बॉयफ्रें ड के साथ रहने की अनुमति दे दी है।
गुजरात हाईकोर्ट ने 19 साल की एक हिंदू लड़की को 20 साल के उसके मुस्िलम बॉयफ्रेंड के साथ रहने की अनुमति दे दी है। लड़के की उम्र शादी के लिए तय उम्र से कम है, इसलिए दोनों अभी शादी नहीं कर सकते।इसके लिए उन्होंने कोर्ट से लिव-इन में रहने कि इजाजत मांगी थी।
लड़के की उम्र शादी के लिए तय उम्र से कम होने के कारण दोनों ने मैत्री करार के लिए आवेदन किया था। मैत्री करार एक तरह का फ्रैंडशिप एग्रीमेंट है। गुजरात में लिव इन रिलेशनशिनप को औपचारिक रूप देने के लिए एग्रीमेंट किया और करवाया जाता है।
लड़की का कहना है कि उसका बॉयफ्रैंड 21 साल का होगा, तो दोनों शादी कर लेंगे। कोर्ट ने लड़के से एक ऐफिडेविट जमा कराने के लिए कहा है, जिसमें यह लिखा हो कि 21 साल का होते ही वह लड़की से शादी कर लेगा।