अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान बारूदी सुरंग विस्फोट और गोलीबारी कर सीआरपीएफ के दो जवानों की हत्या करने के आरोप में माओवादी रत्तू कोड़ा, बिपिन मंडल, अधिक लाल पंडित, बानो कोड़ा और मन्नू कोड़ा को भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद सजा सुनाई है।
अदालत ने इससे पहले 22 मई को इन माओवादियों को दोषी करार दिया था। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 10 अप्रैल 2014 को लोक सभा चुनाव के दिन मतदानकर्मियों को लेकर जा रही सीआरपीएफ की टुकड़ी पर गंगटा-जमुई मार्ग में सवा लाख बाबा के निकट घात लगाये सशस्त्र माओवादियों ने बारुदी सुरंग का विस्फोट करने के बाद अंधाधुंध गोलीबारी की थी।
जहां उग्रवादियों के इस हमले में बल के हवलदार सोमे गौड़ा और हवलदार रविन्द्र कुमार राय समेत 12 जवान जख्मी हो गए थे। बाद में उपचार के दौरान सोमे और रविन्द्र की मौत हो गई थी।