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पुणे: महिला से गैंगरेप और हत्या केस में तीनों दोषियों को अदालत ने सुनाई फांसी की सजा

Published: May 09, 2017 07:21:00 pm

Submitted by:

Kamlesh Sharma

पुणे की एक सत्र अदालत ने 28 वर्षीय महिला के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले में तीनों दोषियों को मंगलवार को फांसी की सजा सुनाई।

Pune court

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पुणे की एक सत्र अदालत ने 28 वर्षीय महिला के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले में तीनों दोषियों को मंगलवार को फांसी की सजा सुनाई। न्यायाधीश एलएल येणकर ने इस मामले में सोमवार को आरोपी योगेश राउत, महेश ठाकुर और विश्वास कदम को दोषी ठहराया था और जिरह के बाद तीनों को फांसी की सजा सुनाई। 
न्यायाधीश येणकर ने कहा कि सुनवाई के दौरान आरोपियों को सरकारी वकील द्वारा लगाए गए छह आरोपों में दोषी पाया गया इसलिए सभी दोषी फांसी के सजा के हकदार हैं। पीडि़ता सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और शहर के खराडी इलाके में काम करती थी। सात अक्तूबर 2009 को खराडी बाईपास मार्ग के समीप से घर लौटते समय उसका अपहरण कर लिया गया था और दो दिन बाद पीडि़ता को खेड तहसील से बरामद किया गया। 
विशेष न्यायाधीश एलएल येणकर ने योगेश राउत, महेश ठाकुर और विश्वास कदम को हत्या और सामूहिक बलात्कार के अलावा चोरी, मृतक के पास से मिली संपत्ति का दुरूपयोग करने और अपराधिक षडयंत्र रचने का भी दोषी पाया था। इस मामले में जांच से पता चला था कि पीडि़ता के साथ गैंगरेप किया गया था और उसका एटीएम उपयोग कर नकद रुपए निकाले गए थे और उसके बाद जंगल में उसका गला घोट कर हत्या कर दी गई। 
पुलिस ने इस मामले में राजेश चौधरी समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया था। राजेश बाद में सरकारी गवाह बन गया और अदालत ने उसे बरी कर दिया। इसके अलावा जब इस मामले में सुनवाई चल रही थी उसी दौरान 17 सितंबर 2011 को मुख्य आरोपी राउत को ससून अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया था और मौका पाकर वह फरार हो गया था। पुलिस ने 20 माह बाद शिरडी से राउत को गिरफ्तार किया था। सुनवाई के दौरान 37 गवाहों से पूछताछ की गई। 
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