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तेजपाल यौन उत्पीडऩ मामला : गोवा अदालत को सुप्रीम कोर्ट से एक साल की मोहलत

उच्चतम न्यायालय ने यौन उत्पीडऩ मामले में तहलका के संस्थापक सम्पादक तरुण तेजपाल के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई पूरी करने के लिए गोवा की अदालत को एक साल का और समय दे दिया।

May 16, 2015 / 12:18 am

उच्चतम न्यायालय ने यौन उत्पीडऩ मामले में तहलका के संस्थापक सम्पादक तरुण तेजपाल के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई पूरी करने के लिए गोवा की अदालत को एक साल का और समय दे दिया।

 मुख्य न्यायाधीश एच. एल. दत्तू और न्यायाधीश अरुण मिश्रा की खंडपीठ ने गोवा की निचली अदालत के आग्रह को स्वीकार करते हुए सुनवाई पूरी करने के लिए एक साल की और मोहलत दी।

गत वर्ष एक जुलाई को तेजपाल को जमानत मंजूर करते वक्त शीर्ष अदालत ने निचली अदालत को आठ माह के भीतर सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया था और तेजपाल को सुनवाई के दिन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने तथा बेवजह सुनवाई स्थगित न कराने की हिदायत थी।

तेजपाल नवम्बर 2013 में गोवा के पंचसितारा होटल में जूनियर महिला सहयोगी के साथ यौन-उत्पीडऩ के आरोपी हैं।

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