यह होना है अब
आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी। इसके बाद रात दस बजे से सुबह छ: बजे तक लाउड स्पीकर प्रतिबंधित रहेगा। धार्मिक स्थलों का उपयोग चुनाव प्रचार.प्रसार हेतु नहीं किया जा सकेगा। शासकीय विश्रामगृहों का राजनैतिक बैठक अथवा प्रचार.प्रसार उद्देश्यों हेतु उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। शासकीय भवनाएं स्थलों का उपयोग किसी भी स्थिति में प्रचार प्रसार के लिए नहीं किया जा सकेगा।
अनुमति लेकर ही की जा सकेंगी सभाएं, पुतला दहन पर रोक
आदर्श आचरण संहिता के अन्तर्गत राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को किसी प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे में प्रशासन के सक्षम प्राधिकारी और स्थानीय पुलिस अधिकारियों को पूर्व से ही उपयुक्त समय पर सूचना देनी होगी। किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को अन्य राजनैतिक दलों के सदस्यों या उनके नेताओं के पुतले लेकर चलन, उनको सार्वजनिक स्थान में जलाने और इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शनों का समर्थन नहीं करना चाहिए।
13 लाख 77 हजार 127 मतदाता
5 लाख 68 हजार पुरुष मतदाता
14,681 नए मतदाता हैं।
7 लाख 12 हजार 261 महिला मतदाता
1630 केंद्र में 1878 पोलिंग बूथ
22 विडियो निगरानी दल, 33 उडऩदस्ता व 53 स्थाई निगरानी केंद्र।
लोक सभा निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थियों अथवा राजनैतिक दलों द्वारा किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की जानकारी सी.विजिल मोबाईल एप्प अथवा निर्वाचन आयोग के टोल फ्री नम्बर 1950 के माध्यम से दी जा सकती है। सी.विजिल एप्प मोबाईल पर डाउनलोड करने के पश्चात् फ ोटो या वीडियो के माध्यम से कोई भी व्यक्ति उल्लंघन की जानकारी दे सकता है।
10 मार्च से धारा 144 प्रभावशील हो गई है।
18 मार्च को अधिसूचना का प्रकाशन करने के साथ नामांकन दाखिले की शुरूआत होगी।
26 मार्च को नामांकन पत्रों की संवीक्षा होगी।
28 मार्च नाम वापसी की अंतिम तिथि
25 मार्च नामांकन दाखिले की अंतिम तारीख नियत की गई है।
11 अप्रैल को बस्तर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान होगा।
23 मई को मतगणना होगी।