बीजेपी विधायक की पत्नी सहित नौ लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी
- आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने एवं सरकारी काम में बाधा डालने समेत अन्य आरोपों से जुड़ा मामला
- एमपी-एमएलए कोर्ट ने भाजपा विधायक देवमणि द्विवेदी व अन्य अन्यके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का दिया आदेश

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
सुलतानपुर. आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने एवं सरकारी काम में बाधा डालने समेत अन्य आरोपों से जुड़े मामले में सुलतानपुर के लम्भुआ से भाजपा विधायक देवमणि द्विवेदी की पत्नी रेखा द्विवेदी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ विशेष अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। मामला कोतवाली देहात थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां के तत्कालीन थानाध्यक्ष आजाद सिंह केसरी ने बीते विधानसभा चुनाव के दौरान थाने आकर पुलिसकर्मियों को धमकाने समेत अन्य आरोपों में तीन फरवरी 2017 को लंभुआ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी व मौजूदा भाजपा विधायक देवमणि दूबे, भाजपा नेता शिवाकांत मिश्र समेत करीब दो दर्जन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मामले का विचारण एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में चल रहा है। इस मामले में शासन की सिफारिश पर अभियोजन पक्ष ने केस वापसी पर उचित फैसला लेने की कोर्ट से मांग भी की थी।
केस वापसी की अर्जी पर सुनवाई के पश्चात कोतवाली देहात थाने से जुड़े मामले में अदालत ने देवमणि द्विवेदी की अर्जी को मौजूद तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर जायज न मानते हुए खारिज कर दिया था। इस मामले में अदालत ने गैरहाजिर चल रहे आरोपियों के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने लम्भुआ थानाध्यक्ष को विधायक की पत्नी रेखा दूबे सहित नौ लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। मामले में सुनवाई के लिए आगामी 25 जनवरी की तारीख तय की गयी है। कोर्ट के इस आदेश से विधायक की पत्नी व उनके समर्थकों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गयी है।
अब पाइए अपने शहर ( Sultanpur News in Hindi) सबसे पहले पत्रिका वेबसाइट पर | Hindi News अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें Patrika Hindi News App, Hindi Samachar की ताज़ा खबरें हिदी में अपडेट पाने के लिए लाइक करें Patrika फेसबुक पेज