scriptपुलिस ने हड़बड़ाहट में वाहन से कारित की दुर्घटना, कोर्ट ने दी कड़ी चेतावनी | Court alert police employee in sultanpur | Patrika News
सुल्तानपुर

पुलिस ने हड़बड़ाहट में वाहन से कारित की दुर्घटना, कोर्ट ने दी कड़ी चेतावनी

क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक मोटर गैरेज से गलत ढंग से चार पहिया गाड़ी उठाकर अन्य थाने में अवैध रूप से निरूद्ध करने का मामला सामने आया है।

सुल्तानपुरAug 31, 2019 / 02:22 pm

Neeraj Patel

पुलिस ने हड़बड़ाहट में वाहन से कारित की दुर्घटना, कोर्ट ने दी कड़ी चेतावनी

पुलिस ने हड़बड़ाहट में वाहन से कारित की दुर्घटना, कोर्ट ने दी कड़ी चेतावनी

सुलतानपुर. जिले की क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक मोटर गैरेज से गलत ढंग से चार पहिया गाड़ी उठाकर अन्य थाने में अवैध रूप से निरूद्ध करने का मामला सामने आया है। वाहन स्वामी की तरफ से रिलीज अर्जी कोर्ट में दी गई तो पता चला कि गलत तरीके से वाहन लाने वाले पुलिस कर्मियों ने गाड़ी से दुर्घटना भी कर दी थी।

जानिए क्या है पूरा मामला

मामले में अदालत ने सम्बंधित पुलिस कर्मियों को कड़ी चेतावनी दी है। मामला चांदा थाने से जुड़ा है। जहां पर वाहन स्वामी संजय सिंह निवासी संडवा चंद्रिका थाना अंतू- प्रतापगढ़ की महिन्द्रा एक्सयूवी चार पहिया गाड़ी निरूद्ध कर ली गई है। रिलीज के लिए संजय ने अपने अधिवक्ता रविवंश सिंह के माध्यम से कोर्ट में अर्जी दी है। आरोप के मुताबिक बीते 27 जून को संजय ने अपनी गाड़ी में खराबी होने के चलते उसे बनवाने के लिए स्टार मोटर्स- जौनपुर के गैरेज में जमा कर दिया था।

बाद में जब संजय गाड़ी लेने गैरेज गया तो पता चला कि उसकी गाड़ी को क्राइम ब्रांच के दरोगा परामात्मा सिंह व जौनपुर-क्राइम ब्रांच के पुलिस कर्मी मिलकर उठा लाए। इन क्राइम ब्रांच कर्मियों ने गैरेज कर्मियों को गाड़ी ले जाने के सम्बंध में चार जुलाई की तारीख में रिसीविंग भी दी है। इस सम्बंध में क्राइम ब्रांच पुलिस ने वाहन स्वामी को कोई सूचना भी नहीं दी। बाद में काफी खोजबीन करने पर पता चला कि क्राइम ब्रांच पुलिस के जरिये हड़बड़ाहट में गाड़ी ले जाते समय उससे दुर्घटना भी हो गयी थी। जिसे चांदा थाने में खड़ किया गया है। जांच के नाम पर गाड़ी ले जाने के पीछे गाड़ी मालिक को परेशान कर लम्बी वसूली करने की मंशा सामने आई।

पुलिसकर्मियों को कड़ी चेतावनी

इस सम्बंध में वाहन स्वामी की अर्जी पर कोर्ट ने थाने से रिपोर्ट मांगी तो इत्फाकिया रपट दर्ज होने की बात सामने आई। क्राइम ब्रांच पुलिस कर्मियों की इस करतूत से अधिवक्ता रविवंश सिंह ने कोर्ट को अवगत कराया तो एसीजेएम प्रथम की अदालत ने सारे कागजातों को देखने पर सम्बंधित पुलिसकर्मियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कार्रवाई की बात कही है।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो