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इश्क के जाल में फंसाकर किशोरी से रचाई थी शादी, बालिग होने पर कर दिया बेघर, मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी

locationसुल्तानपुरPublished: Sep 30, 2019 03:21:14 pm

Submitted by:

Neeraj Patel

प्रताड़ना, रेप व पाक्सो एक्ट से जुड़े मुकदमे में सुलह न करने पर आरोपी ने फोटो किया था वायरल

इश्क के जाल में फंसाकर किशोरी से रचाई थी शादी, बालिग होने पर कर दिया बेघर, मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी

इश्क के जाल में फंसाकर किशोरी से रचाई थी शादी, बालिग होने पर कर दिया बेघर, मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी

सुलतानपुर. इश्क के जाल में फंसाकर किशोरी से शादी रचाने एवं बिखराव होने पर उसी के मोबाइल नंबर के सहारे अश्लील पोस्ट करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने संज्ञान लिया है। सीजेएम हरीश कुमार ने मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश के लिए आदेशित किया है।

जानें क्या है पूरा मामला

मामला कोतवाली नगर क्षेत्र से जुड़ा है। जहां की रहने वाली पीड़िता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दी गई अर्जी में आरोप लगाया है कि उसके किशोरी रहने के दौरान आरोपी प्रदीप कुमार सोनी निवासी मिश्रौली थाना गोसाईगंज ने उसे प्रेम जाल में फंसाकर शारीरिक संबंध बनाया। जब पीड़िता के परिजनों को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने पुलिस अधीक्षक को लिखित सूचना दी। जिसके बाद आरोपी ने महज कानून के शिकंजे से बचने के लिए पीड़िता को बहलाकर शपथ पत्र के माध्यम से उससे शादी कर लिया और नाबालिग रहने तक संबंध स्थापित करता रहा। जब पीड़िता बालिग हो गई तो आरोपी ने उसे मारपीट कर घर से भगा दिया और यह कहा कि अब मेरे ऊपर कोई केस नहीं लगा पाओगी, क्योंकि बालिग हो गई हो।

पीड़िता ने इस संबंध में पुलिस को सूचना दी। जिसके उपरांत प्रदीप सोनी के खिलाफ प्रताड़ना, दुष्कर्म एवं पाक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ और आरोप पत्र भी दाखिल हुआ। मामले का विचारण स्पेशल कोर्ट में चल रहा है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी प्रदीप लगातार मुकदमें में सुलह का दबाव बना रहा है। पीड़िता के साथ रहने के दौरान लिए मोबाइल नंबर को अपने कब्जे में लेकर आरोपी ने फेसबुक एकाउंट बना लिया है और उसी के सहारे पीड़िता की अश्लील फोटो वायरल कर उसे बदनाम कर रहा है।

कोर्ट ने केस दर्ज करने का दिया आदेश

इस मामले में शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस से निराश होकर पीड़िता की तरफ से कोर्ट मे अर्जी दी गई। जिस पर सुनवाई के दौरान पीड़िता के अधिवक्ता कृष्ण नरायण यादव ने अपराध को गंभीर बताते हुए कार्यवाही कराए जाने की मांग की। जिस पर संज्ञान लेते हुए न्यायाधीश हरीश कुमार ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर तफ्तीश के लिए नगर कोतवाल को आदेशित किया है।

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