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रेप मामले में अदालत की नजर से बच नहीं पाये कोतवाल, कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश

locationसुल्तानपुरPublished: May 19, 2019 05:45:31 pm

Submitted by:

Hariom Dwivedi

– सुलतानपुर में नगर कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला- बलात्कार के एक मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

sultanpur

रेप मामले में अदालत की नजर से बच नहीं पाये कोतवाल, कोर्ट ने कार्यवाही के लिए डीएम को भेजा पत्र

सुलतानपुर. किशोरी से बलात्कार मामले में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी अभियोजन पक्ष गवाहों को पेश करने में लापरवाही बरत रहा है। इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पेशल जज आरपी सिंह ने इस लापरवाही के चलते प्रतिकूल आदेश पारित होने पर डीएम को ही जिम्मेदार ठहराने एवं नगर कोतवाल समेत अन्य कर्मियों पर कार्यवाही के संबंध में जिलाधिकारी को पत्र भेजा है एवं एसपी को भी गवाहों को पेश कराने के संबंध में निर्देशित किया है।

मामला कोतवाली नगर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। यहां के रहने वाले अजय गुप्ता के खिलाफ किशोरी से दुष्कर्म का आरोप है। इस मामले में आरोपी अजय काफी दिनों से जेल में निरुद्ध है। मामले में हाईकोर्ट ने छह माह के भीतर केस निस्तारित करने का बीते छह दिसम्बर को ही निर्देश दिया था। इसके अनुपालन में मामले की सुनवाई कर रहे स्पेशल जज आरपी सिंह ने गवाहों को पेश कराने के लिए कई बार प्रासेस जारी किया,लेकिन नगर पुलिस गवाहों का सम्मन ही नहीं तामिल करा सकी,नतीजतन पेशी पर कोई गवाह ही नहीं पहुंच रहा है।
अर्थदण्ड से दण्डित हो चुका है अभियोजन
इस लचर कार्यशैली पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूर्व में पांच सौ रुपये का हर्जा भी अभियोजन पक्ष पर किया था। बावजूद इसके अभियोजन पक्ष की लापरवाही जारी रही। मामले में सुनवाई के लिए नियत तिथि पर भी यही हाल रहा। जिस पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए एक हजार रुपये का हर्जा किया है। अदालत ने हर्जे की राशि को जमा कराने एवं लापरवाह अभियोजक,नगर कोतवाल समेत अन्य जिम्मेदारों के खिलाफ उचित कार्यवाही कराने के संबंध में डीएम को पत्र भेजा है।
अभियोजन की लापरवाही का ठीकरा डीएम के सिर
साथ ही अदालत ने यह चेतावनी दी है कि अभियोजन की इस लापरवाही से मुकदमें में कोई प्रतिकूल आदेश होता है तो उसके जिम्मेदार डीएम ही होंगे। कोर्ट ने एसपी को भी गवाहों को हाजिर कराने के संबंध में कड़ा निर्देश दिया है।
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