शिवदास की अर्जी पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए बीते 18 अक्टूबर को 24 घंटे के भीतर मुकदमा दर्ज कर एफआईआर की काॅपी न्यायालय भेजने का आदेश दिया। बावजूद इसके पुलिस ने मुकदमा नहीं दर्ज किया और न ही एफआईआर की प्रति ही कोर्ट भेजी। पुलिस की मनमानी के सम्बंध में अभियोगी ने कोर्ट में अर्जी दी है। जिस पर अदालत ने कड़ा रूख अपनाते हुए थानाध्यक्ष से जवाब तलब किया है। मामले में सुनवाई के लिए आगामी 12 नवम्बर की तिथि तय की गयी है।