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दलित की हत्या में आरोपियों की जमानत खारिज, रहेंगे जेल

locationसुल्तानपुरPublished: May 09, 2018 09:30:26 am

एडीजे प्रथम एवं स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी।

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सुलतानपुर. दलित की हत्या एवं विद्युत कर्मी पर जानलेवा हमले व आगजनी के मामले में आरोपियों की तरफ से एडीजे प्रथम एवं स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। जिस पर सुनवाई के पश्चात अदालतों ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।


मामला गौरीगंज थाना क्षेत्र के पूरेपलटी का पुरवा-रोहसी बुजुर्ग गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले राजकुमार ने बीते 8 फरवरी को मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक गांव के आरोपीगण प्रवीण मिश्रा, धर्मेन्द्र मिश्र, रामू, व नन्हें एवं शुक्ल का पुरवा निवासी शिवदीन आये और उसके पिता रामदयाल के विषय में पूंछने लगे। आवाज लगाने पर रामदयाल जब आये तो आरोपियों ने उनपर हमला बोल दिया। जिसके चलते आयी चोटों की वजह से दलित रामदयाल की मौत हो गयी। इस मामले में आरोपीगण धर्मेन्द्र मिश्रा व प्रवीण मिश्र की तरफ से स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। जिस पर सुनवाई के पश्चात स्पेशल जज श्यामजीत यादव ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।


यह पूरा मामला पीपरपुर थाना क्षेत्र के महमूदपुर गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले विद्युतकर्मी मो. मुईद ने सात फरवरी 2016 की घटना बताते हुए ज्ञानीपुर निवासी आरोपीगण मेराज, इसराइल, जावेद, जुबेर, अमजद, असलम, नौशाद व यूसुफ के खिलाफ तमंचे सेे फायर कर व अन्य हथियारों से जानलेवा हमला करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। आरोपियों पर विद्युत कर्मी की मोटर साइकिल भी जला डालने का आरोप हैं इसी मामले में आरोपी यूसुफ की तरफ से एडीजे प्रथम की अदालत में जमानत पर सुनवाई चली। इस दौरान बचाव पक्ष ने आरोपों को निराधार बताते हुए जमानत स्वीकार करने की मांग की। वहीं अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता जयंत मिश्र ने जमानत पर विरोध जताते हुए आरोपी यूसुफ की वारदात को अंजाम देने में अहम भूमिका बताया। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात एडीजे प्रथम रामपाल सिंह ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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